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Dhanbad news: नाबालिग से दुष्कर्म में युवक को बीस वर्ष की कैद

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में बुधवार को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दोषी भूली ई ब्लॉक निवासी युवक को बीस वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनायी है.

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धनबाद.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में बुधवार को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दोषी भूली ई ब्लॉक निवासी युवक को बीस वर्ष की सश्रम कैद एवं 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने 12 फरवरी को उसे दोषी करार दिया था. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर भूली थाने में 29 अगस्त 2024 को दर्ज की गई थी. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने सात गवाहों का परीक्षण कराया था.

किरण हत्याकांड में पति, सास समेत छह को उम्र कैद की सजा

धनबाद. विवाहिता किरण देवी की गला दबाकर हत्या करने व शव छिपाने के मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाया. अदालत ने बलियापुर थाना क्षेत्र के घोंघाबाद निवासी किरण देवी के पति देवेन कर्मकार, सास जोसना देवी, चाचा ससुर शंकर कर्मकार,चाची सास सुनीता देवी, देवर बीटू कर्मकार व दीपक कर्मकार को भादवि की धारा 302 में उम्र कैद व दस हजार जुर्माना की सजा सुनायी. वहीं भादवि की धारा 201 में सात वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. दोनों सजा एक साथ चलेगी. अदालत ने 12 फरवरी को उपरोक्त छह आरोपियों को दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक भरत राम ने किया. प्राथमिकी मृतका किरण देवी की बहन लखी देवी के शिकायत पर 11 जून 2022 को बलियापुर थाना में दर्ज की गई थी. अभियोजन ने केस विचारण के दौरान 18 गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

सांसद ढुलू महतो मामले में आइओ का बयान दर्ज

धनबाद. डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने के मुकदमे की सुनवाई बुधवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो कोर्ट में हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता एनके सविता व नीरज बिसियार, ललन किशोर प्रसाद ने पैरवी की. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने मामले के अनुसंधानकर्ता विनोद शर्मा का बयान दर्ज कराया. बचाव पक्ष से दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललन ओझा ने गवाह का प्रति परीक्षण किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख एक मार्च 2025 निर्धारित कर दी. बता दें कि डोमन महतो की शिकायत पर 14 फरवरी 2020 को बरोरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें ढुलू महतो, अजय गोराई, बूढ़ा राय, कृष्णा रविदास उर्फ विनय रविदास एवं बिट्टू सिंह के खिलाफ गाली-गलौज व जानलेवा हमला का आरोप लगाया था.

कारू यादव की जमानत पर सुनवाई, पुलिस ने नहीं सौंपी केस डायरी

धनबाद.

अवैध रूप से चोरी का कोयला जमा करने व उसके बेचने के मामले में कारू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार साकेत की अदालत में हुई. इस दौरान अभियोजन ने कांड दैनिकी को समर्पित करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने पुलिस को कांड दैनिकी समर्पित करने का आदेश दिया है. पहली प्राथमिकी मधुबन थाना के एएसआई लव कुमार चौधरी की शिकायत पर 11 जनवरी 2025 को कारू यादव समेत अन्य के विरुद्ध मधुबन थाना कांड संख्या 6/25 दर्ज की गई थी. पुलिस ने कारू यादव को अवैध कोयला कारोबार का सरगना बताते हुए कारू यादव, जय प्रकाश यादव, सुंदर यादव, प्रदीप यादव, मन्नू यादव, राहुल यादव, संदीप पासवान, बंदन यादव, विनोद शर्मा, द्वारिका यादव राजकुमार यादव, दिलीप यादव, वाल्मीकि यादव के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. वहीं दूसरी प्राथमिकी मोहित कुमार महतो एएसआई मधुबन थाना की शिकायत पर कारू यादव समेत अन्य के विरुद्ध 12 जनवरी 2025 को मधुवन थाना कांड संख्या 8/25 दर्ज की गई थी. इसमें तीन ट्रैक्टर के मालिक व चालक समेत कारू यादव, विनोद यादव, सुंदर यादव, प्रदीप यादव, राहुल यादव, कारू यादव का साला, उमेश यादव ,चंदन यादव, बाल्मिकी यादव, विनोद शर्मा, रॉकी मोदक, राजकुमार यादव, दिलीप यादव को आरोपी बनाया गया है.

रंजय हत्याकांड में हर्ष सिंह को हाजिर होने का आदेश

धनबाद. झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान मामले के नामजद आरोपी हर्ष सिंह हाजिर नहीं थे. वहीं नंद कुमार सिंह उर्फ मामा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की गयी थी. हर्ष सिंह के हाजिर नहीं रहने के कारण आज सफाई बयान दर्ज नहीं हो सका. अदालत ने हर्ष सिंह को सदेह हाजिर रहने का आदेश दिया है. मामले में नंद कुमार सिंह उर्फ रुना सिंह उर्फ मामा आठ अगस्त 2018 से जेल में बंद है. पांच नवंबर 2018 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरुद्ध अदालत मे चार्जशीट दायर किया था. वहीं चंदन शर्मा, हरेंद्र सिंह के विरुद्ध अनुसंधान जारी है.

मटकुरिया गोलीकांड में बचाव पक्ष को बहस का आदेश

धनबाद. धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चन्द्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने बचाव पक्ष के निवेदन पर बहस के लिए समय देने की प्रार्थना स्वीकार कर लिया. अदालत ने बचाव पक्ष को 27 फरवरी को बहस करने का निर्देश दिया है. ज्ञात हो कि सुनवाई के दौरान इस मामले में आराेपी पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, ओपी लाल, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उदय सिंह, अशोक यादव की मौत हो गयी है, जबकि दिलीप कुमार को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है. फिलवक्त मामले में शब्बीर आलम ,धर्मवीर कुमार शर्मा, राजकुमार पासी, मन्नान मल्लिक, हुबान मल्लिक, वीरिंदर कुमार सिंह ,कुमार अभिषेक, मो. अज़ीम समेत 29 लोगाें के विरुद्ध सुनवाई चल रही है.

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