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Dhanbad News: डबलू अंसारी हमलाकांड में टीपू दोषी करार, सजा पर सुनवाई 13 को

Updated at : 08 May 2025 2:18 AM (IST)
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Dhanbad News: डबलू अंसारी हमलाकांड में टीपू दोषी करार, सजा पर सुनवाई 13 को

पहाड़ी नेता के पुत्र डबलू अंसारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में प्रिंस का भाई बंटी समेत छह रिहा कर दिया.

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धनबाद.

पहाड़ी नेता के पुत्र डबलू अंसारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी हुसैन अंसारी उर्फ टीपू सुल्तान को दोषी करार दिया है. वहीं छह आरोपी प्रिंस खान के भाई बंटी खान, मोहम्मद अयान उर्फ नान्हू, राशिद जावेद उर्फ संजू, शमीम रजा अंसारी, अल्ताफ रजा, मो साजिद अंसारी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 मई 2025 की तारीख तय की है.

छह राउंड चली थी गोली :

भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला में सात मई 2022 को रात लगभग आठ बजे पहाड़ी नेता के पुत्र डब्लू अंसारी को प्रिंस खान के गुर्गों ने बदरू मैदान में गोली मार दी थी. अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ सात राउंड फायर की थी.

नीरज हत्याकांड में विनोद सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत

नीरज हत्याकांड के गवाह अमर सिंह की आवाज की जांच एफएसएल से कराने के मामले में उच्च न्यायालय से विनोद सिंह को राहत मिली है. विनोद सिंह के अधिवक्ता मो जावेद ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में फिर से आदेश पारित करने का आदेश दिया है. विनोद सिंह ने 26 मार्च 2025 को अदालत में एक पेन ड्राइव दाखिल कर अदालत से प्रार्थना की थी कि पेन ड्राइव में चश्मदीद गवाह अमर सिंह की आवाज व वीडियो फुटेज है. इसकी फॉरेंसिक जांच करायी जाए कि यह वीडियो और आवाज अमर सिंह की है या नहीं. अदालत ने सुनवाई के बाद 27 मार्च 2025 को विनोद की याचिका खारिज कर दी थी, जिसे विनोद सिंह ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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