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अदालत से : नाबालिग से दुष्कर्म में मुजरिम को छह वर्ष कैद

दो अगस्त को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने जामुड़िया वर्दमान निवासी जावेद हुसैन को छह वर्ष कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. दो अगस्त को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. मुजरिम इस मामले में 28 जून 2019 से फरार चल रहा है जिसकी अनुपस्थिति में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर निरसा थाने में दर्ज की गयी थी.

सामूहिक दुष्कर्म में दोषी करार :

नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में शनिवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी बेकारबांध निवासी नारायण कुमार को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर धनबाद थाने में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक वर्ष 2015 में सरस्वती पूजा के दिन पीड़िता एक अपार्टमेंट में पीने का पानी लाने गयी थी, जब वह पानी लेकर लौट रही थी, तो आरोपी स्नेही यादव एवं नारायण कुमार ने पीछे से उसे पकड़ लिया. उसके मुंह में कपड़ा बांध कर जबरन अपने घर में ले गया और बारी-बारी से दुष्कर्म किया. इसके बाद दोनों भाग गये. पीड़िता ने घर वालों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद 30 सितंबर 2015 को धनबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी. स्नेही यादव इस मामले में अब तक फरार है.

होटल कर्मियों की जमानत पर कोर्ट ने तलब की केस डायरी :

धनसार के एक होटल में महिला मैनेजर के साथ यातना और छेड़खानी करने के मामले के नामजद आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज की दलील सुनने के बाद अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब की है.

मारपीट के मामले में मुजरिम को दो वर्ष कैद :

महिला के साथ मारपीट कर उसे जख्मी कर देने के एक मामले में शनिवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सफदर अली नायर की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने सहायक लोक अभियोजक रुचिका की दलील सुनने के बाद झरिया निवासी सुरेश वर्मा एवं नरेश प्रसाद वर्मा को दो- दो वर्ष की कैद व पांच -पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. प्राथमिकी झरिया निवासी सोमा देवी के शिकायत पर झरिया थाने में 7 दिसंबर 2011 को दर्ज की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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