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Dhanbad News : धनबाद में रात 10 से सुबह 06 बजे तक लाउडस्पीकर उपयोग पर प्रतिबंध

हाइकोर्ट के निर्देश एसडीएम ने जारी किया आदेश आपातकालीन स्थिति में होगा उपयोग

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धनबाद अनुमंडल क्षेत्र में रात 10 से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध. अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय के 100 मीटर के परिधि वाला क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित.अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने मंगलवार को धनबाद अनुमंडल क्षेत्र में रात्रि 10 से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया. साथ ही अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय के 100 मीटर के परिधि वाला क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित किया है. उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में यह निर्देश जारी किया है. धनबाद अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत लोक आपात (पब्लिक इमरजेंसी) को छोड़कर रात्रि 10 से सुबह 06 बजे के बीच किसी तरह का ध्वनि वाद्य यंत्र या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा. प्रत्येक अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय के 100 मीटर के परिधि वाले क्षेत्र को नीरव क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया गया है. साथ ही डीजे साउंड सिस्टम का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने इन निर्देशों के उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है.

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