पीसी एंड पीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को समाहरणालय में हुई. अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, नर्सिंग होम सहित सभी चिकित्सीय संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानदंड का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. चिकित्सीय संस्थानों के कर्मियों को अग्निशमन यंत्र के उपयोग करने की जानकारी होनी चाहिए. वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए. उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट व डायग्नोस्टिक सेंटरों को लाइसेंस जारी करने या नवीकरण करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वहां अग्नि सुरक्षा मानदंड का पालन हो रहा है. उन्होंने पीसी एंड पीएनडीटी समिति को डायग्नोस्टिक सेंटरों की नियमित रूप से औचक जांच करने का भी निर्देश दिया.
रिन्युअल व नये सेंटरों के रजिस्ट्रेशन के आवेदनों की समीक्षा :
बैठक में उपायुक्त ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों के रिन्युअल व नये सेंटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की. उन्होंने सेंटर का भौतिक सत्यापन करने, बिल्डिंग नक्शे की जांच करने, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित अन्य बिंदुओं पर करने का निर्देश दिया. मौके पर सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन, डॉ विकास राणा, डॉ राजकुमार सिंह, डॉ शम्स तबरेज खान, डॉ गायत्री सिंह, डॉ नीतू सहाय, डॉ राकेश इंदर सिंह, नीता सिन्हा के अलावा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है