जिला आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि आधार सत्यापन के तहत ऑनलाइन माध्यम से उन लोगों की पहचान की जा रही है, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है और उनके पास चारपहिया वाहन भी है, इसके बावजूद वे पीएचएच राशन कार्ड के तहत लाभ ले रहे हैं. सत्यापन के बाद फिलहाल लगभग 25 ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया गया है. यह कार्रवाई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के माध्यम से की जा रही है.
जितने राशन का किया है उठाव, बाजार मूल्य ‘44 रुपये प्रति किलो’ के हिसाब से करना होगा रिटर्न
खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार सीबीडीटी (इनकम टैक्स) के रिकॉर्ड में वार्षिक छह लाख रुपये से अधिक आय वाले लोग यदि पीएचएच कार्ड से पिछले वर्षों से राशन ले रहे हैं, तो यह कानूनन अपराध है. ऐसे लोगों को पूरे जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में आयकर रिटर्न की प्रति, आधार कार्ड और राशन कार्ड जमा करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जितनी मात्रा में खाद्यान्न उठाव किया गया है, उसका बाजार मूल्य (एफसीआई दर 44 रुपये प्रति किलो) चालान के माध्यम से जमा करना होगा. डीएसओ ने कहा कि तय समय पर कागजात और राशि जमा नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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