अब विभाग की ओर से वार्ता के लिए अगली तिथि दी जायेगी, इसके बाद भी अगर बैठक में विभाग की ओर से कोई नहीं पहुंचा तो मामला श्रम कोर्ट में दायर किया जायेगा. बता दें की लालदेव रजक ने श्रम विभाग में यह शिकायत दर्ज करायी थी कि वित्त विभाग के निर्देश के बावजूद अक्तूबर माह का अग्रिम मानदेय उन्हें नहीं दिया गया. उनका कहना है कि दीपावली और छठ के समय मानदेय रोके जाने से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि वे जिला एनसीडी सेल के सभी कार्य निष्ठा पूर्वक करते आ रहे हैं. उन्होंने अपनी लिखित शिकायत में बताया है कि वित्त विभाग की उप सचिव ज्योति कुमारी झा द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी कर्मियों को 16 अक्तूबर से अग्रिम भुगतान होना था, लेकिन उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना और वैध कारण के भुगतान से वंचित कर दिया गया. इस संबंध में उन्होंने सिविल सर्जन, धनबाद को पत्र भी दिया था व इसकी प्रतिलिपि उपायुक्त धनबाद व सांसद ढुलू महतो भेजी थी. इसके बाद सांसद के पत्र के बाद श्रम विभाग ने संज्ञान लेकर सीएस को वार्ता के लिए बुलाया था.
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