Dhanbad News: 30 दिन के अंदर कोर्ट को भेजें दुर्घटना सूचना रिपोर्ट : न्यायाधीश

Updated at : 08 Feb 2025 1:32 AM (IST)
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Dhanbad News: 30 दिन के अंदर कोर्ट को भेजें दुर्घटना सूचना रिपोर्ट : न्यायाधीश

Dhanbad News: सिविल कोर्ट में जिला स्तरीय मल्टी सेक होल्डर कंसल्स्टेशन कार्यशाला

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Dhanbad News: सिविल कोर्ट में जिला स्तरीय मल्टी सेक होल्डर कंसल्स्टेशन कार्यशाला Dhanbad News: सड़क दुर्घटना संबंधित विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय मल्टी सेक होल्डर कंसल्स्टेशन कार्यशाला शुक्रवार को सिविल कोर्ट धनबाद में हुई. इसका उद्घाटन प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश तौफीकुल हसन, लेबर जज प्रेमलता त्रिपाठी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय ने संयुक्त रूप से की. झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार व प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी के निर्देश पर आयोजित कार्यशाला में न्यायाधीश श्री तिवारी ने कहा सड़क दुर्घटना मामले का कागजात समय पर कोर्ट में जमा नहीं किये जाने के कारण मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाता है. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि सड़क दुर्घटना के मामले में किसी भी हालत में 30 दिन के अंदर दुर्घटना सूचना रिपोर्ट कोर्ट को भेज देनी है , अन्यथा थाने के भार साधक अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है. मौके पर अवर न्यायाधीश राकेश रोशन, ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह, रोड इंजीनियरिंग ऐनलिस्ट अमरेश कुमार ने भी संबोधित किया. अधिवक्ता के सिराज, एलेडीसियस चीफ कुमार विमलेंदु, शैलेंद्र ने मोटर यान दुर्घटना अधिनियम व नये आपराधिक कानून से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी. मौके पर जिला व सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक, दुर्गेश चंद्र अवस्थी, पारस कुमार सिन्हा, साकेत कुमार, प्रफुल्ल कुमार, कुलदीप, नीरज विश्वकर्मा, स्वयंभू, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश निताशा बारला, श्वेता कुमारी, एंजेलिना जोन, सफदर अली नायर, ऋषि कुमार, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय, लोक अभियोजक, अवधेश कुमार, बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार, एलएडीसियस के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट, अपर व सहायक लोक अभियोजक, विभिन्न थानों के थाना पदाधिकारी, पारा लीगल वालंटियर, मेडिएटर, डालसा के पैनल अधिवक्ता शामिल थे.

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