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Dhanbad News : जिला उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया 20.12 लाख भुगतान का आदेश

Updated at : 29 Jul 2025 2:04 AM (IST)
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Dhanbad News : जिला उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया 20.12 लाख भुगतान का आदेश

अदालत से : निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है, तो उन्हें 10% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ेगा.

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जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे व सदस्य शिप्रा की खंडपीठ ने एक उपभोक्ता वाद में अपना फैसला सुनाया. आयोग ने विपक्षियों ब्रांच मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बैंकमोड़ धनबाद व रीजनल मैनेजर रीजनल ऑफिस, सोनी भवन वीर चंद्र पटेल मार्ग पटना को आदेश दिया कि वह एक माह के अंदर परिवादी मेसर्स यूनिक ऑटो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर प्रेम प्रकाश गंगेसरिया, विकास मार्केट जमुना मेंशन बैंकमोड़ धनबाद को मूल 19 लाख 1 हजार 967 रुपए मुआवजा व मानसिक प्रताड़ना के लिए एक लाख रुपए तथा वाद खर्च के रूप में 10 हजार रुपए भुगतान करे. निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है, तो उन्हें 10% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ेगा.

क्या है मामला :

परिवादी प्रेम प्रकाश गंगेसरिया की ऑटो मोटर्स का दुकान व गोदाम है. वह अपनी दुकान व गोदाम का बीमा कराया था. इसकी वैधता पांच जनवरी 2017 तक थी. 23 अप्रैल 2016 की रात आठ बजे शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लग गयी. इससे 20 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया. 22 मई 2016 को बैंकमोड़ थाने के पुलिस सब इंस्पेक्टर ने मामले की जांच कर रिपोर्ट दी. परिवादी ने 25 अप्रैल 2016 को ब्रांच ऑफिस को शिकायत की. विपक्षियों ने जांच के लिए राजकुमार प्रसाद सिंह को सर्वेयर नियुक्त किया. सर्वेयर ने छह मई 2016 को परिवादी को पत्र भेज कर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स जमा करने को कहा. परिवादी ने 21 जून 2016 को डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया. लेकिन विपक्षियों ने नुकसान सामान की राशि भुगतान करने से इंकार कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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NARENDRA KUMAR SINGH

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