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Dhanbad News : इ-वेरिफिकेशन के प्रावधानों से करदाताओं को कराया गया अवगत

वित्तीय लेनदेन विवरण व ई-वेरिफिकेश जांच स्कीम 2021 विषय पर आयकर विभाग की कार्यशाला

आयकर विभाग की ओर वित्तीय लेनदेन विवरण व इ-वेरिफिकेशन जांच स्कीम 2021 पर शुक्रवार को कार्यशाला हुई. इसमें आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिहार व झारखंड में वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में करदाताओं के वित्तीय लेनदेन की खबर आयकर विभाग के पास है. परंतु करदाताओं ने संबंधित वर्ष के लिए अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है. ऐसे दो हजार से अधिक मामलों में आयकर विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा विभिन्न रिपोर्टिंग संस्थाओं की ओर से पिछले कुछ वर्षाें में वित्तीय लेनदेन का विवरण (स्टेटमेंट आफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन) दाखिल नहीं करने व त्रुटिपूर्ण वित्तीय लेनदेन विवरण दाखिल करने के कारण कई मामलों की जांच चल रही है. संबंधित रिपोर्टिंग संस्थाओं को भी नोटिस जारी किया गया है. विभाग इन सभी वित्तीय लेनदेन की जांच सावधानी के साथ कर रहा है. करदाताओं व संबंधित सूचना दाताओं के जागरूकता व जानकारी के लिए वित्तीय लेनदेन विवरण दाखिल करने संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आयोजन कार्यशाला को संयुक्त आयकर निदेशक ब्रज किशोर सिंह, आयकर अधिकारी रंजन कुमार गर्ग व निरीक्षक संजय कुमार ने संबोधित किया.

ससमय वित्तीय लेनदेन विवरण दाखिल करने की अपील :

आयकर अधिकारियों ने वित्तीय लेन विवरण दाखिल करने संबंधित समस्याओं के निवारण की जानकारी देते हुए विभिन्न रजिस्ट्रार, ज्वेलर्स, व्हीकल डीलर्स तथा अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं से ससमय पर सुचारू रूप से वित्तीय लेनदेन विवरण दाखिल करने का आग्रह किया. बताया कि वित्तीय लेनदेन विवरणी दाखिल करने से विभाग को समय पर सही सूचना मिल सकेगी. इस आधार पर नये करदाताओं की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी. इस दौरान करदाताओं से केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई ई-वेरिफिकेशन जांच स्कीम 2021 के आलोक में अपने आयकर विवरणी को उनके वार्षिक सूचना विवरणी एनुअल इंफार्मेशन रिपोर्ट के अनुसार सही जानकारी के साथ दाखिल करने से जुड़ी आयकर अधिनियम 1961 में जोड़ी गयी नयी धारा 139 (8ए) के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया.

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Prabhat Khabar News Desk
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