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Dhanbad News: नीरज सिंह हत्याकांड में संपत्ति विवाद के दस्तावेज पेश

नीरज सिंह हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को हुई़. इसमें नीरज सिंह के परिवार व संजीव सिंह के परिवार के बीच चल रहे पारिवारिक संपत्ति बंटवारे के मुकदमे से संबंधित अदालती दस्तावेज कोर्ट मे पेश किये.

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धनबाद.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नीरज सिंह हत्याकांड की सुनवाई रोज चल रही है. इस दौरान मंगलवार को बचाव पक्ष ने नीरज सिंह के परिवार व संजीव सिंह के परिवार के बीच चल रहे पारिवारिक संपत्ति बंटवारे के मुकदमे से संबंधित अदालती दस्तावेज (वाद पत्र व अभिषेक सिंह की गवाही की सच्ची प्रतिलिपि) कोर्ट मे पेश किये. लोक दस्तावेज होने के कारण अदालत ने दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में अंकित किया. अदालत ने बचाव पक्ष को साक्ष्य पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 26 मार्च 2025 तय कर दी है. इधर सोमवार को संजीव सिंह एवं पिंटू सिंह को छोड़ अन्य अभियुक्तों ने अदालत में आवेदन देकर समय देने की मांग की थी. इस पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए समय देने से इनकार करते हुए 25 मार्च की तारीख बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए निर्धारित कर दी थी. इसमें सुनवाई के दौरान आज धनजी सिंह, पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा, संजय सिंह हाज़िर थे. अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया.

दुष्कर्म मामले में युवक दोषी करार, सजा आज

शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने पुटकी निवासी गोपाल वर्मा को दोषी करार दिया है. वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख तय की है. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर सरायढेला थाने में सात जनवरी 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि गोपाल वर्मा रघुकुल का गाड़ी चलाता है. उसने पांच जनवरी 2025 को शादी की नीयत से उनकी बेटी काे बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया. छापामारी में पुलिस ने गोपाल वर्मा के घर से पीड़िता को बरामद किया था. पीड़िता ने कोर्ट को दिये बयान में कहा था कि गोपाल ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था. अदालत ने मामले का स्पीडी ट्रायल किया गया. अदालत ने 15 जनवरी 2025 को आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया था. केस विचारण के दौरान अभियोजन ने छह गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

मोबाइल बरामदगी मामले में बंटी, गॉडविन समेत पांच हुए रिमांड

धनबाद जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल बरामद करने के मामले में आज धनबाद पुलिस के आवेदन पर धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत ने छोटे सरकार के भाई बंटी खान, गॉडविन खान और उसके सहयोगी अफजल अंसारी, इमाम अंसारी मोजबीन एवं इमाम अंसारी को रिमांड पर लिया. पांचों नन्हें हत्याकांड में जेल में बंद हैं. अब इनके विरुद्ध अवैध रूप से जेल में मोबाइल रखने का भी मुकदमा चलेगा. प्राथमिकी कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय धनबाद दीपक कुमर दुबे की लिखित शिकायत पर 10 मार्च 25 को धनबाद थाना में वासेपुर के मो. जियाउल हक उर्फ बंटी खान, गॉडविन खान उर्फ शौकत अली, पलामू निवासी अफजल अंसारी, इमाम अंसारी मोजबीन एवं इमाम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

डालसा के सहयोग से अब पढ़ेगी दिव्यांग मन्नु

धनबाद.

मन्नू को पढ़ने की लालसा थी परंतु ईश्वर ने की दोनों आंखे छीन ली. वहीं चार साल की उम्र में ही उसके सिर से पिता का साया उठ गया. बाद में विधवा मां और दिव्यांग मन्नू के जीवन में डालसा एक नयी रोशनी बनकर आया. मंगलवार को अधिकार मित्र राजू कुमार की नजर बाघमारा में उस बच्चे पर पड़ी तो तुरंत इसकी सूचना अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश रोशन को दी गई. बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए टास्क फोर्स बनाया गया और टीम बाघमारा उसके घर पहुंची. हां देखा कि मन्नू के अलावा उसके छोटे भाई की आखों में भी रोशनी नहीं है. बातचीत में पता चला कि दोनों पढ़ना चाहते हैं. इसके बाद अवर न्यायाधीश श्री रौशन की पहल पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी के आदेश पर त्वरित कार्रवाई हुई. बच्चों को झालसा के द्वारा चलायी जा रहीं दिव्यांगों को मिले समानता का अधिकार परियोजना के तहत मिलने वाले सभी अधिकारों को दिलाने का निर्देश दिया गया. इस आलोक में गिरिडीह स्थित नेत्रहीन बाल विकास विद्यालय में दोनों दिव्यांग बच्चों को दाखिला कराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है. वहीं अन्य दो अनाथ बच्चों को स्पांसरशिप योजना के तहत मिलने वाले लाभ दिलाने की कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गयी.

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