निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत दर्जन भर नेताओं पर एफआइआर, जानें क्या है मामला

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धनबाद के निरसा विधायक अरूप चटर्जी समेत 12 नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. उन पर कोयला डिस्पैच रोकने व सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का आरोप लगा है. इसके अलावा हाइवा ड्राइवर से की मारपीट, रंगदारी मांगी, ट्रांसपोर्टिंग कार्य में बाधा उत्पन्न करने आदि का आरोप लगा है

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धनबाद : बीसीसीएल की बस्ताकोला कोलियरी से गोलकडीह छह नंबर साइडिंग में होने वाली कोयला ट्रांसपोर्टिंग को रोके जाने के मामले में बीसीकेयू के केंद्रीय महामंत्री एवं निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 12 नामजद और 30-40 अज्ञात लोगों पर घनुडीह ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गयी. कांड बस्ताकोला के परियोजना पदाधिकारी अशोक कुमार शर्मा की शिकायत पर अंकित किया गया है.

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अन्य आरोपियों में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के केंद्रीय सचिव सुरेश प्रसाद गुप्ता, मार्क्सवादी समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष बिंदा पासवान, सपन पासवान, कामता पासवान, शिवबालक पासवान, राम प्रसाद यादव, हरेराम पासवान, शंकर रवानी, जनता मजदूर संघ के छोटू सिंह उर्फ शैलेंद्र सिंह, सेलो पासवान के अलावा अन्य नेता शामिल हैं. 28 जुलाई की रात दर्ज प्राथमिकी-58/22 में भादंवि की धारा 147, 149, 323, 341, 504, 506, 350, 353 (3)1 लगायी गयी है.

निरसा के पूर्व विधायक

अरूप समेत अन्य नेताओं पर हाइवा ड्राइवर से मारपीट करने, रंगदारी मांगने, ट्रांसपाेर्टिंग कार्य में बाधा उत्पन्न करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इससे पूर्व 28 जुलाई की देर रात तिसरा थाना पुलिस ने बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के केंद्रीय सचिव सुरेश प्रसाद गुप्ता, मासस जिलाध्यक्ष बिंदा पासवान, कामता पासवान, राम प्रसाद यादव व शंकर रवानी को उनके घरों से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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