ePaper

धनबाद के जज ने पुलिस वालों को बताया- कैसे करें केस की जांच

Updated at : 16 Dec 2024 6:15 AM (IST)
विज्ञापन
dhanbad news

पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश. फोटो : प्रभात खबर

Dhanbad News: धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिले के पुलिस पदाधिकारियों को इस बात की ट्रेनिंग दी कि किसी केस की फूलप्रूफ जांच कैसे करें.

विज्ञापन

Dhanbad News: धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिले के पुलिस पदाधिकारियों को केस की जांच कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दी. इसके लिए सिविल कोर्ट धनबाद में रविवार को एकदिवसीय जिलास्तरीय कैपिसिटी बिल्डिंग सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसका उद्घाटन धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी, जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, एसएसपी एचपी जनार्दनन, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धनेश्वर महतो, महासचिव जितेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से किया.

इस दौरान न्यायाधीश ने अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान के गुर सिखाये. झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार व प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायाधीश श्री तिवारी ने कहा कि समाज के प्रति हम सब की जिम्मेवारी है. इसे समय पर पूरा करना हमारा कर्तव्य है. सड़क दुर्घटना के मामलों में समय पर कागजात कोर्ट में जमा नहीं करने से मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाता है.

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि सड़क दुर्घटना के मामले में किसी भी हालत में 30 दिनों के अंदर दुर्घटना सूचना की रिपोर्ट कोर्ट को भेज देनी है, अन्यथा थाने के अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है. धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दनन ने कहा कि पुलिस के पास अत्यधिक कार्य का बोझ होता है. इस कारण कई बार अनुसंधान में कई तरह की त्रुटियां रह जाती हैं. इसका फायदा अभियुक्त को मिलता है. यह कार्यशाला हमारे अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान में काफी मदद करेगी.

दुष्कर्म पीड़ितों की गरिमा को बनाये रखना जरूरी

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और उससे संबंधित कानून की जानकारी देते हुए न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने कहा कि दुष्कर्म पीड़ितों की गरिमा को बनाये रखने में न्यायपालिका सहित आप सबों का अहम रोल है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरणेश व ऐनटिल के मामले में पारित निर्णय का पुलिस कठोरता से पालन करे. किसी भी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के समय उस व्यक्ति के विरुद्ध उसके अपराध में शामिल होने के पुख्ता साक्ष्य भी पेश करना होगा. अन्यथा उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जायेगा.

लोक अभियोजक धनबाद अवधेश कुमार ने एनडीपीएस एक्ट में पुलिस पदाधिकारियों को अनुसंधान करने के तरीके की जानकारी दी. डालसा सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने पीड़ित से संबंधित कानून व उसके पुनर्वास से संबंधित कानून के विषय में बताया. मौके पर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, महासचिव जीतेंद्र कुमार, लोक अभियोजक अवधेश कुमार, अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश, राजीव उपाध्याय, भरत राम, सहायक लोक अभियोजक वर्षा द्विवेदी व विभिन्न थानों के पदाधिकारी, पारा लीगल वालंटियर, डलसा के पैनल अधिवक्ता उपस्थित थे.

जेल अदालत में कैदियों की स्वास्थ्य जांच, दो बंदी रिहा

उधर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को धनबाद जेल में जेल अदालत व मेडिकल कैंप लगाया गया. इसमें अवर न्यायाधीश एंजोलिना जोन, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार ने मुकदमों की सुनवाई कर ऑनस्पाॅट फैसला सुनाया. प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने बताया की जेल अदालत में निबटारे के लिए छह केस चिह्नित किये गये थे.

इसमें दो मुकदमे का निष्पादन कर बंदी आशीष मांझी व आशीष कुमार को मुक्त करने का आदेश दिया गया. वहीं डॉक्टर राजीव कुमार के नेतृत्व में सात सदस्यीय मेडिकल टीम ने बंदियों के स्वास्थ्य की जांच की. दूसरी ओर न्यायिक पदाधिकारी व लीगल एड डिफेंस काउंसिल की टीम द्वारा बंदियों को विभिन्न कानूनों की जानकारी विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से दी गयी. मौके पर कारा अधीक्षक एलएडीसीएस के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट व सहायक लोग उपस्थित थे.

Also Read

Jharkhand Weather: झारखंड में गढ़वा सबसे सर्द जगह, जानें कितना रहा तापमान

Ranchi Weather: रांची में हाड़ कंपा रही ठंड, कांके का तापमान 2.4 डिग्री, तो नामकुम का 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड

Ranchi news : अब तक लागू नहीं हुआ कैबिनेट का फैसला, सीएम व मंत्री से मिलेंगे पंचायत सचिवालय के सहायक

Jharkhand Crime News: राजधानी रांची में दिनदहाड़े जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या

विज्ञापन
Mithilesh Jha

लेखक के बारे में

By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola