नाबालिग से दुराचार मामले में दोषी करार, सजा पर फैसला कल
Updated at : 02 Jun 2024 12:31 AM (IST)
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प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर नौ फरवरी 2018 को बैंकमोड़ थाना में दर्ज करायी थी
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विधि प्रतिनिधि, धनबाद,
नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में शनिवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने शास्त्री नगर धोबाटांड़ निवासी इंद्रकुमार विश्वकर्मा को दोषी करार दिया है. अदालत सजा पर फैसला तीन जून को सुनायेगी. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर नौ फरवरी 2018 को बैंकमोड़ थाना में दर्ज करायी थी. इसके मुताबिक आठ फरवरी को रात 12.30 बजे आरोपी नाबालिग को शादी की नियत से बहला फुसलाकर कर भगा कर रांची ले गया. वहां मंदिर में शादी की. रांची में एक कमरा ले कर उससे साथ शारीरिक संबंध बनाया.उपेंद्र हत्याकांड में आरोपी भाइयों का सफाई बयान दर्ज :
अपने चचेरे भाई रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या करवाने के नामजद आरोपी सिंटू सिंह व पिंटू सिंह का सफई बयान शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में दर्ज किया गया. दोनों ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें फंसाया गया है. सात फरवरी 23 को पुलिस ने सिंटू व पिंटू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.एसबीआइ राजगंज शाखा ने दिया मृत्युदावा का चेक : बरवाअड्डा.
बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के अंबाडीह-मरिचो गांव निवासी गुड़िया देवी को भारतीय स्टेट बैंक राजगंज शाखा की ओर से मुख्य प्रबंधक आरबीओ धनबाद ग्रामीण सुधीर कुमार ने शनिवार दो लाख रुपये का चेक दिया. इस संबंध बैंक अधिकारियों ने बताया : गुड़िया देवी के पति संजय कुमार रजवार की मृत्यु पिछले दिनों हो गयी थी. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत नॉमिनी को दो लाख का चेक दिया गया. मौके पर प्रबंधक चंदन कुमार सिंह, सोहन कुमार वर्णवाल, महादेव सिन्हा, संतोष कुमार दास, शिवम राय, बिराजपुर सीएसपी संचालक मृत्युंजय पांडेय, मनोज कुमार पांडेय, कौशर अजीज, खेदुलाल साव आदि मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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