Dhanbad News: कोल इंडिया में अधिकारी संवर्ग की भर्ती व पदोन्नति नियमों में बदलाव

पहले वर्ष में प्रशिक्षु अधिकारियों को ‘प्रबंधन प्रशिक्षु’ कहा जायेगा. इ-2 ग्रेड में कार्यरत अधिकारियों को मिलेगा ‘वरिष्ठ अधिकारी’ का पदनाम.
कोल इंडिया ने अधिकारी संवर्ग की भर्ती, पदोन्नति और वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. इस आलोक में बुधवार को नया कार्यालय आदेश जारी किया गया. इसके अनुसार प्रवेश स्तर के ग्रेड में संशोधन किया गया है. चिकित्सा को छोड़ अन्य सभी संवर्गों में अब इ-1 ग्रेड पर नियुक्ति होगी, जिसका वेतनमान 60,000 से 1,80,000 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं चिकित्सा क्षेत्र में जीडीएमओ और विशेषज्ञों की नियुक्ति इ-2 और इ-3 ग्रेड में होगी, जिनका वेतनमान 70,000 से 2,20,000 रुपये तक रहेगा. वहीं गैर-चिकित्सा संवर्ग के पदनामों में भी बदलाव किया गया है. पहले वर्ष में प्रशिक्षु अधिकारियों को ‘प्रबंधन प्रशिक्षु’ कहा जायेगा, जबकि दूसरे वर्ष से उन्हें ‘अधिकारी’ के रूप में नामित किया जायेगा. इ-2 ग्रेड में कार्यरत अधिकारियों को ‘वरिष्ठ अधिकारी’ का पदनाम दिया जायेगा. पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि भी तय की गई है. इ-1 से इ-2 ग्रेड में पदोन्नति के लिए अधिकारियों को कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी, जिसमें प्रशिक्षण अवधि भी शामिल होगी. वहीं इ-2 से इ-3 में पदोन्नति के लिए भी तीन वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी.
कैडर स्कीम में परिवर्तन
कोल इंडिया ने कैडर स्कीम में भी परिवर्तन किये हैं. माइनिंग संवर्ग में अब पदोन्नति के लिए सेकेंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है, जो ओपनकास्ट और अंडरग्राउंड दोनों खदानों के लिए मान्य होगा. यह नियम पहले इ-3 से इ-4 पदोन्नति पर लागू था, जिसे अब इ-2 से इ-3 पर लागू किया गया है. चिकित्सा संवर्ग में इ-3 और इ-4 में प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यता को क्रमशः इ-2 और इ-3 के लिए मान्य किया गया है. यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां तक अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है, वहां इ-1 स्तर की न्यूनतम योग्यता उच्च ग्रेडों पर भी लागू होगी.वेतन वृद्धि को लेकर भी दिशानिर्देश जारी
वेतन वृद्धि को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. पहली वेतन वृद्धि एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद अगले माह की पहली तारीख से लागू होगी. इसके बाद हर वर्ष एक अप्रैल को वार्षिक वेतन वृद्धि की जायेगी. कोल इंडिया ने स्पष्ट किया है कि ये सभी प्रावधान भविष्य में जारी होने वाले भर्ती विज्ञापनों पर ही लागू होंगे. 23 मार्च 2026 के बाद अधिसूचित भर्तियों पर प्रभावी रहेंगे.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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