Dhanbad News: सीबीआइ ने रेलवे के सीनियर डीइइ (जी) के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

बिल पास कराने के बदले ठेकेदार से 50 हजार रुपये घूस मांगने के मामले में सीबीआइ ने शुरू की जांच.
पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल कार्यालय में तैनात वरीय मंडल विद्युत अभियंता संजीव कुमार पर बिल पास कराने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की एंटी करप्शन ब्रांच ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. मामले में सीबीआइ ने छह मार्च को डीआरएम कार्यालय स्थित रेलवे अधिकारी के चेंबर और घर में छापेमारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जानकारी के अनुसार मेसर्स श्वेता इलेक्ट्रॉन्स, धनबाद के पार्टनर अनिल कुमार झा ने 23 फरवरी को सीबीआइ को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि डीआरएम कार्यालय, धनबाद में पदस्थापित सीनियर डीइइ (जी) संजीव कुमार उनके लंबित बिलों को पास कराने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं. प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही मिलने पर सीबीआइ ने रेलवे के सीनियर डीइइ (जी) संजीव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 संशोधन) की धारा 7 के तहत नियमित मामला दर्ज किया है. सीबीआइ ने मामले की जांच डिप्टी एसपी विकास कुमार पाठक को सौंपी है.
बिल पास कराने के लिए मांगी दो प्रतिशत रिश्वत
शिकायत में बताया गया है कि कंपनी के कई बिल रेलवे विभाग में लंबित हैं. इनमें बिल नंबर इएल/39/24-25, इएल/13/22-23, इएल/22/24-25 और इएल/1217/क्यूटी/02/25-26 शामिल हैं. जबकि एक्सेप्टेंस नंबर इएल 48/25-26 है. इन सभी बिलों की कुल राशि 24,96,390 रुपये बतायी गयी है. आरोपी अधिकारी ने इन बिलों को पास कराने के लिए कुल राशि का लगभग दो प्रतिशत यानी करीब 50 हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांग की थी.शिकायत की सीबीआइ ने कराया सत्यापन
सीबीआइ की एंटी करप्शन ब्रांच ने शिकायत की प्रारंभिक जांच करायी. शाखा के एक अधिकारी ने आरोपों का सत्यापन किया. इस दौरान यह पुष्टि हुई कि आरोपी अधिकारी ने लगभग 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की गयी थी.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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