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Dhanbad News: पाथरडीह थाना प्रभारी समेत 18 पर मुकदमा

Dhanbad News: एक महिला ने कोर्ट ने दाखिल की थी शिकायतवाद

Dhanbad News: पाथरडीह चासनाला निवासी एक महिला ने पाथरडीह के थाना प्रभारी अंशु कुमार, एएसआइ दिलीप तिवारी, एएसआइ गौतम कुमार रवि समेत 18 लोगों के विरुद्ध मारपीट, छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. कोर्ट में दाखिल शिकायतवाद में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 28 जनवरी 2025 को चहारदीवारी लांघकर कुछ लोग गलत नियत से उनके आवास में घुस गये. उन्होंने इसकी शिकायत एसएसपी धनबाद से की थी. इसके बाद थाना प्रभारी व अन्य लोग आकर उस पर मुकदमा उठाने की धमकी देने लगे. पीड़िता ने आरोप लगाया कि 31 मार्च 2025 को दिन के 11:30 बजे आरोपी उनके घर आये और मारपीट व लूटपाट की. आग भी लगा दी. इसकी शिकायत उसने डीएसपी सिंदरी से की थी. इसके बाद आरोपियों के विरुद्ध पाथरडीह में मुकदमा दर्ज किया गया था. पीड़िता ने आरोप लगाया कि छह जुलाई 2025 को थाना प्रभारी व अन्य लोग जबरन उनके घर में घुस गये. थाना प्रभारी ने उसके साथ छेड़खानी की और गालियां दी. उसे और उसके पति को हाजत में बंद कर दिया. फिर रात 12:30 बजे बांड लिखवाकर छोड़ा. इसके बाद एक नवंबर 2025 को अपराह्न एक बजे पुनः आरोपियों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की. अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है.

बाबूजान हत्याकांड में लखिंदर दोषी करार, सजा 17 को

धनबाद. गोविंदपुर बरमसिया निवासी बाबूजान मुर्मू की हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने नामजद आरोपी गोविंदपुर बरमिया निवासी लखिंदर सोरेन को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 नवंबर 2025 की तारीख निर्धारित की है. इस मामले में मृतक के भाई सुनील मुर्मू की शिकायत पर आठ नवंबर 2024 को गोविंदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

सुशांतो हत्याकांड में सीबीआइ को गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद. फाॅरवर्ड ब्लाॅक के नेता सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेनगुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल के हत्या के मामले की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत ने सीबीआइ को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. अब मामले में सुनवाई आठ दिसंबर 2025 को होगी.

महेंद्र हत्याकांड में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद. बगोदर के पूर्व माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश दा उर्फ साकिम दा को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सीबीआइ को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख चार दिसंबर 2025 निर्धारित कर दी है. ज्ञात हो कि 16 फरवरी 2005 को माले के बगोदर विधायक महेंद्र सिंह की हत्या बगोदर से सभा कर लौटते समय दुर्गीधवैया गांव के समीप बाइक सवार अपराधियों ने स्वचालित हथियार से गोली चलाकर कर दी थी.

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