नाबालिग से दुष्कर्म का फरार आरोपी दोषी करार

Updated at : 06 May 2024 6:38 PM (IST)
विज्ञापन
नाबालिग से दुष्कर्म का फरार आरोपी दोषी करार

अदालत से : सुनवाई के दौरान फरार हो गया था आरोपी, सजा पर फैसला आज

विज्ञापन

विधि प्रतिनिधि,धनबाद,

नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी गोपालीचक पुटकी निवासी चंदन कुमार यादव को दोषी करार दिया है. सजा पर सुनवाई सात मई को होगी. आरोपी इस मामले में सुनवाई के दौरान फरार हो गया था. उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने अपना फैसला सुनाया. बचाव पक्ष की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने पैरवी की. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर 17 जून 2017 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक छह जून 2017 से पीड़िता अपने घर से लापता थी. खोजबीन करने पर पता चला कि चंदन यादव बहला फुसलाकर पीड़िता को शादी की नियत से अपने साथ ले गया है. पुलिसिया दबाव से तंग आकर 18 जुलाई 2017 को चंदन यादव ने थाना में सरेंडर किया था. कोर्ट को दिये बयान में पीड़िता ने कहा था कि जब भी वह बाजार जाती थी, तो चंदन उसका पीछा करता और शादी करने की बात करता था. मना करने पर धमकी देता था. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि छह जून 2017 को चंदन उसे रांची ले गया खाने में नशीली दवा मिलाकर उसे खिला दिया. फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. उसे कुछ दिन रांची में एक भाड़े के मकान में रखा, फिर उसे लेकर शेखपुरा बिहार चला गया. वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया.

सफाई बयान में औरंगजेब ने कहा- मैं निर्दोष हूं

गैंग्स ऑफ वासेपुर का सदस्य मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि 25 अगस्त 2018 को पुलिस उसे मुंबई में गिरफ्तार किया. वहां से उसे कोलकाता दमदम एयरपोर्ट हवाई जहाज से लाया और हाजत में बंद कर दिया. बैंकमोड़ थाना प्रभारी ने उसके साथ मारपीट कर सफेद कागज पर हस्ताक्षर कर लिया और कहा कि तुम्हारे घर से हथियार मिला है. जबकि पुलिस उसके घर कभी नहीं गयी थी. उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल मेड इन इटली, दो 9 एम एम का जिंदा गोली बरामद किया गया था. जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सोमवार को मोहम्मद औरंगजेब का सफाई बयान दर्ज किया गया. आरोपी औरंगजेब इस मामले में गत कई वर्षों से जेल में बंद है. बैंकमोड़ पुलिस ने 27 अगस्त 2018 को औरंगजेब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. आरोप में कहा गया था कि 27 अगस्त 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि पूछताछ के दौरान औरंगजेब ने गुड्डी पुलिस को सूचना दी है कि गोंदूडीह थाना क्षेत्र के हत्या के एक मामले में प्रयुक्त हथियार वाह अपने घर में छिपा कर रखा है. सूचना के आधार पर पुलिस उसके घर पर छापा मारकर अवैध हथियार बरामद किया था.

रंजय हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश :

विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को जिला व सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत में रांची के होटवार जेल से वीसीएस से पेश किया गया. वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह हाजिर नहीं थे. अभियोजन ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई सात मई को होगी.

सुरेश हत्याकांड की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक :

कोयला कारोबारी सह कांग्रेसी नेता सुरेश सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम स्वयंभू की अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola