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अवैध ढंग से कोयला उठाव में बैंक अधिकारियों समेत आठ को सजा

खबरें अदालत की धनबाद : बीसीसीएल में बैकडेट का पे-आर्डर व बैंकर्स चेक जमा कर करोड़ों रुपये का कोयला उठाव करने के मामले में मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बीसीसीएल के पूर्व डिप्टी सेल्स मैनेजर धीरेंद्र कुमार सिंह, इंडियन ओवरसीस बैंक धनबाद के डिप्टी मैनेजर देवनाथ सरदार, […]

खबरें अदालत की

धनबाद : बीसीसीएल में बैकडेट का पे-आर्डर व बैंकर्स चेक जमा कर करोड़ों रुपये का कोयला उठाव करने के मामले में मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बीसीसीएल के पूर्व डिप्टी सेल्स मैनेजर धीरेंद्र कुमार सिंह, इंडियन ओवरसीस बैंक धनबाद के डिप्टी मैनेजर देवनाथ सरदार, ब्रांच मैनेजर अमरेंद्र नारायण सिंह, असिसटेंट मैनेजर विलियम मिंज, स्पेशल असिस्टेंट रामनरेश प्रसाद, असिस्टेंट त्रिपुरारी नाथ सिंह, प्राइवेट पर्सन सदाशिव सिंह व मेसर्स एके लॉयम इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर सतीश कुमार सिंह को भादवि की धारा 468, 467, 420, 741 में दोषी पाकर तीन-तीन वर्ष कैद व 45 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई.
अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने सरकारी कर्मचारियों को पीसी एक्ट की धारा 13(2) सहपठित 13 (1) (डी) में भी दोषी पाया. प्राइवेट पर्सन को अर्थदंड की राशि पैंतीस हजार रुपये ही देय होगी. फैसले के वक्त सीबीआइ के लोक अभियोजक मुकेश कुमार सिन्हा ने सजा बिंदु पर बहस की. अदालत ने बाद में सजायाफ्ताओं को झारखंड हाइकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी.
ज्ञात हो कि कोयला भवन मुख्यालय में 1991-1992 की अवधि में कोयला के उठाव में काफी गड़बड़ी हुई थी. कंपनी के सेल्स विभाग व इंडियन ओवरसीस बैंक से सांठगांठ कर विभिन्न ईंट भट्ठा संचालकों ने बैक डेट का 49 पे आर्डर व बैंकर्स चेक निर्गत करा कर 2 करोड़ 6 लाख 44 हजार 853 रुपये का कोयला का उठाव कर कंपनी को चूना लगाया था. सीबीआइ ने 29 जुलाई 94 को आरसी केस नंबर 21/94 दर्ज कर जांच शुरू कर दी. अदालत ने 9 अगस्त 97 को आरोपितों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया.
मारपीट में चार दोषी करार
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय कुमार दिनेश की अदालत ने मंगलवार को मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में बरवाअड्डा निवासी रघु कुमार महतो, भागीरथ महतो, भीखलाल महतो व नारायण महतो को दोषी करार दिया. विदित हो कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर 29 जनवरी 07 को मारपीट करने का आरोप लगाया था.
ढुलू मामले में अभियोजन बहस शुरू
सअनि अरुण कुमार शर्मा के साथ धक्का-मुक्की कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में सुनवाई मंगलवार को अवर न्यायाधीश सप्तम एसपी ठाकुर की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन से सहायक लोक अभियोजक हरेश कुमार राम ने बहस शुरू की. अदालत में भाजपा विधायक ढुलू महतो गैरहाजिर थे.
उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी. 15 सितंबर 10 को जब सअनि बाघमारा थाना में बैठ कर अपने कार्यों का संपादन कर रहे थे तभी आरोपितों ने थाना में पहुंच कर घटना को अंजाम दिया था.
भाजपा नेता सतीश महतो को जमानत
सुशी आउटसोर्सिंग में हिंसक झड़प के मामले में जेल में बंद भाजपा नेता सतीश महतो को मंगलवार को जमानत मिल गयी. सतीश ने 30 जनवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था. एडीजे-11 सुचिंद्र पांडेय की कोर्ट से सतीश को जमानत मिली है. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनबाज ने बहस की.
Prabhat Khabar Digital Desk
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