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प्राध्यापकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

धनबाद: रिश्वत लेकर इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर बढ़ाये जाने के मामले की सुनवाई निगरानी के विशेष न्यायाधीश एके चतुर्वेदी की अदालत में बुधवार को हुई. अदालत ने आरोप गठन के लिए 18 जून की तिथि मुकर्रर की है. वहीं केस आइओ डीएसपी अमित कुमार ने आरोपी रमणी मोहन खान (प्राचार्य) , राम सुधीर […]

धनबाद: रिश्वत लेकर इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर बढ़ाये जाने के मामले की सुनवाई निगरानी के विशेष न्यायाधीश एके चतुर्वेदी की अदालत में बुधवार को हुई. अदालत ने आरोप गठन के लिए 18 जून की तिथि मुकर्रर की है. वहीं केस आइओ डीएसपी अमित कुमार ने आरोपी रमणी मोहन खान (प्राचार्य) , राम सुधीर सिंह , सुनील कुमार, राम कुमार शर्मा व संजीव रंजन प्रसाद के खिलाफ भादवि की धारा 465, 467, 468, 471 व 7 पीसी एक्ट की धारा 13 (1), (डी) सह पठित 13 (2) के तहत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया.

सभी आरोपी जेल में बंद हैं. सेशन अदालत में सभी की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. पुलिस ने गुप्त सूचना पर 10 अप्रैल 13 की रात रांगाटांड़ एवन होटल में छापामारी कर आरोपियों को पकड़ा था.

गवाहों ने नहीं की पुष्टि : चौकीदार दरबारी मुमरू हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रवीण कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. साक्षी दिनेश कुमार मुमरू , सनातन सोरेन व दवेश चंद्र मुमरू (सूचक ) ने अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने घटना की पुष्टि नहीं की. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने आरोपी जेल में बंद शिवा तुरी को अदालत में उपस्थापन कराया. कोर्ट इस केस में पूर्व में ही अन्य आरोपी गोविंद व अमोज को रिहा कर चुका है.

12 अगस्त 09 को टुंडी थाना क्षेत्र के दंडाटांड में अपराधियों ने चौकीदार दरबारी मुमरू की हत्या गोली मारकर कर दी थी. अभियोजन की ओर से एपीपी मनोज कुमार व बचाव पक्ष से दिलीप कुमार पाठक ने पैरवी की. यह मामला टुंडी थाना कांड संख्या 59/09 व एसटी केस नंबर 397/09 से संबंधित है.

गलत दावा ठोकने वाले का वाद खारिज : रिचा इंटरप्राइजेज के प्रोपाइटर अंगारपथरा निवासी राजेश कुमार सिंह द्वारा अपनी मोबिल की दुकान में हुई चोरी के मामले में झूठी प्राथमिकी दर्ज करवाकर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी की कतरासगढ़ शाखा में हजारों रुपये का दावा ठोका था. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पीसी अग्रवाल व सदस्य जुबेर अहमद ने सुनवाई के बाद शिकायत कर्ता राजेश कुमार सिंह द्वारा दायर वाद खारिज कर दिया.

मोबिल दुकान में 16 सितंबर 09 को चोरी होने की चर्चा हुई थी. प्रोपराइटर ने कतरास थाना में कांड संख्या 260/09 भादवि की धारा 461, 389 दर्ज कराया था. अनुसंधान में केस के आइओ ने मामला झूठा पाया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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