गिरिडीह के पूर्व डीटीओ को पांच वर्ष कैद

धनबाद : निगरानी के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को घूसखोरी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए गिरिडीह के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह को पीसी एक्ट की धारा 7 में चार वर्ष कैद व एक लाख रुपये एवं 13(2) रेडविथ 13(1)( डी) में दोषी पाकर पांच वर्ष […]
धनबाद : निगरानी के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को घूसखोरी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए गिरिडीह के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह को पीसी एक्ट की धारा 7 में चार वर्ष कैद व एक लाख रुपये एवं 13(2) रेडविथ 13(1)( डी) में दोषी पाकर पांच वर्ष कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
अदालत ने सजायफ्ता को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. वर्तमान में सजायफ्ता जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची के पद पर पदस्थापित थे. अभियोजन का संचालन निगरानी के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने किया.
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