धनबाद : सीएए, एनआरसी और एनआरपी के खिलाफ मंगलवार को वासेपुर से जिला मुख्यालय तक जुलूस निकाले जाने को लेकर दर्ज प्राथमिकी में तीन हजार लोगों पर राजद्रोह की धारा लगाये जाने को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है.
Advertisement
सीएम की अनुशंसा पर 3000 लोगों पर से हटायी गयी राजद्रोह की धारा
धनबाद : सीएए, एनआरसी और एनआरपी के खिलाफ मंगलवार को वासेपुर से जिला मुख्यालय तक जुलूस निकाले जाने को लेकर दर्ज प्राथमिकी में तीन हजार लोगों पर राजद्रोह की धारा लगाये जाने को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने राजद्रोह की धारा को अविलंब निरस्त करने के साथ-साथ दोषी अधिकारी के खिलाफ […]
उन्होंने राजद्रोह की धारा को अविलंब निरस्त करने के साथ-साथ दोषी अधिकारी के खिलाफ समुचित कार्रवाई की अनुशंसा की है. इधर धनबाद पुलिस ने बुधवार को प्राथमिकी से राजद्रोह की धारा वापस ले ली. पुलिस ने इसे भूलवश की गयी कार्रवाई बताया है.
बताते चलें कि जुलूस निकाले जाने को लेकर धनबाद थाना में सात लोगों मो सैयद शहवाज, मो साजिद उर्फ शाहिद, मो हाजी आरिफ जमीर, मो सद्दाम, अली अकबर, मो नौशाद और मौलाना गुलाम नबी और 3000 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. उन पर पुलिस ने भादवि की धारा 124 ए, 153 ए, 336, 291, 290, 188, 186, 149, 148 और 143 के तहत मामला दर्ज किया है. उनमें से 124 ए धारा को हटा दिया गया.
धनबाद थानेदार को शो-कॉज
प्राथमिकी में राजद्रोह की धारा जोड़े जाने को लेकर सिटी एसपी आर रामकुमार ने धनबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार को तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है. इस संबंध में लिखे पत्र में सिटी एसपी ने कहा है : जुलूस-प्रदर्शन के संबंध में लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. आपके द्वारा इस कांड में धारा 124 ए का भी समावेश किया गया है, जबकि आवेदन के अवलोकन से इस धारा को लगाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है.
ऐसा प्रतीत होता है कि आपने प्राथमिकी के आवेदन को बिना गहराई से अवलोकन किये ही कांड पंजीकृत कर दिया है, जो आपकी घोर लापरवाही, मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता और एक अयोग्य पुलिस अधिकारी होने का परिचायक है. समय पर स्पष्टीकरण नहीं देने पर आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement