करोड़ों का व्यवसाय करने वाली दो कंपनियां पकड़ायीं
Updated at : 10 Aug 2019 3:09 AM (IST)
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झरिया में शेल कंपनी का भंडाफोड़ झरिया :कतरास मोड़ निवासी कोयला व्यवसायी हरेंद्र सिंह व अजीत कुमार मिश्रा पर कर चोरी का मामला दर्ज किया गया है. इन पर आरोप है कि फर्जी कंपनी बना ये करोड़ों का कारोबार करते हैं. जांच में इनकी कंपनियों का कार्यालय नियत जगह पर नहीं पाया गया. ऐसे में […]
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झरिया में शेल कंपनी का भंडाफोड़
झरिया :कतरास मोड़ निवासी कोयला व्यवसायी हरेंद्र सिंह व अजीत कुमार मिश्रा पर कर चोरी का मामला दर्ज किया गया है. इन पर आरोप है कि फर्जी कंपनी बना ये करोड़ों का कारोबार करते हैं. जांच में इनकी कंपनियों का कार्यालय नियत जगह पर नहीं पाया गया. ऐसे में दोनों कंपनियों के शेल कंपनी होने की बात कही जा रही है.
राज्य-कर पदाधिकारी, झरिया अंचल मंजू शोभा एक्का की शिकायत पर झरिया पुलिस ने जानकी कोल ट्रेडिंग कंपनी के संचालक हरेंद्र सिंह के खिलाफ कांड संख्या 202/19 पर धारा 419, 420, 406, 467, 468, 471, 34 , 132 (बी), (सी),132 (इ) के तहत झारखंड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.
आरोप है कि व्यवसायी ने अप्रैल, 18 से दिसंबर, 18 तक जीएसटीआर 3 बी व 1 के तहत 104728397.80 रुपये की बिक्री दर्शाते हुए कर फाइल की है, जबकि अक्तूबर 19 में केवल जीएसटीआर 1 विवरणी ही दाखिल की गयी है. इसके तहत राशि 796541930.20 रुपये दर्शाया गया है.
व्यवसायी ने अक्तूबर-नवंबर, 18 के दौरान कर भुगतान के लिए अनिवार्य विवरणी 3 बी दाखिल नहीं किया. इस दौरान हरेंद्र सिंह कंपनी के नाम पर नियमित कारोबार करता रहा. मंजू शोभा एक्का का कहना है कि कोल ट्रेडिंग कंपनी के बैंक खाता की जांच में पाया गया है कि इसमें जीरो ट्रांजेक्शन है. इससे पता चलता है कि कंपनी फर्जी ढंग से कारोबार करती है. जांच में कंपनी का कार्यालय नियत जगह पर नहीं पाये जाने का भी उल्लेख है.
श्रीराम कोल ट्रेडिंग कंपनी भी जांच के घेरे में
राज्य-कर पदाधिकारी, झरिया अंचल पुष्पलता कुमारी की शिकायत पर श्रीराम कोल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अजीत कुमार मिश्रा पर राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी कर 275006.80 का होने वाला राजस्व हड़पने की प्राथमिकी झरिया थाना में कांड संख्या 203/19 पर धारा 419, 420, 406, 467, 468, 471, 34 भादंवि, 132(बी), (सी), 132 (इ) के तहत झारखंड वस्तु एवं सेवा-कर अधिनियम के तहत दर्ज की गयी है. पुष्पलता कुमारी का कहना है कि बैंक खाता की जांच करने पर कोयला व्यवसायी श्री मिश्रा का अगस्त, 17 से मार्च, 18 व अप्रैल, 18 से फरवरी, 19 तक ट्रांजेक्शन शून्य पाया गया.
वहीं जीएसटीआर 1 व 3बी की अंतर राशि रुपया 89270529.75, 6 फरवरी 19 को जीएसटीडीसीआर 01 में 02 कर ब्याज शाषित के लिए 15172687 के लिए निर्धारित 21 फरवरी, 19 को निर्गत किया गया. तय सीमा पर व्यवसायी द्वारा अपना पक्ष नहीं रखने पर जांच शुरू की गयी. जांच में पता चला कि व्यवसायी का प्रतिष्ठान तय स्थान पर नहीं है.
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