सोनू हत्याकांड में नहीं हो सका आरोप गठन

धनबाद: वासेपुर के फर्नीचर विक्रेता शमशाद अली उर्फ सोनू हत्याकांड मामले की सुनवाई गुरुवार अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पीके सिन्हा की अदालत में हुई. आरोपी गोपी खान की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटिशन दायर किये जाने की वजह से आरोप गठन नहीं हो सका. अदालत ने डिस्चार्ज पिटिशन पर सुनवाई की अगली तिथि 14 […]
धनबाद: वासेपुर के फर्नीचर विक्रेता शमशाद अली उर्फ सोनू हत्याकांड मामले की सुनवाई गुरुवार अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पीके सिन्हा की अदालत में हुई. आरोपी गोपी खान की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटिशन दायर किये जाने की वजह से आरोप गठन नहीं हो सका. अदालत ने डिस्चार्ज पिटिशन पर सुनवाई की अगली तिथि 14 जुलाई मुकर्रर कर दी.
सुनवाई के वक्त अदालत में आरोपी टुन्नू खान, गोपी खान, मिस्टर खान, पप्पू खान व रज्जन खान हाजिर थे. वहीं पुलिस ने जेल में बंद फहीम खान के पुत्र इकबाल खान को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में उपस्थापन कराया. एक अन्य आरोपी प्रिंस खान की ओर से अदालत में आवेदन दायर कर सुरक्षा की मांग को लेकर काराधीक्षक को एस्कॉट मुहैया कराने का निर्देश दिये जाने का आग्रह किया गया. एक अक्तूबर 12 को मो मुमताज अली उर्फ चांद खान अपने भाई शमशाद अली उर्फ सोनू के साथ मोटरसाइकिल से शमशेर नगर भूली से अपनी फर्नीचर दुकान जा रहा था कि गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद मृतक के भाई मुमताज अली ने बैंकमोड़ थाना में आरोपियों के खिलाफ कांड संख्या 1013/12 दर्ज कराया.
तीन अधिकारियों के खिलाफ पीड़िता ने दर्ज कराया बयान
एक महिला बीसीसीएलकर्मी ने गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी विश्वनाथ उरांव की अदालत में बीसीसीएल के मुख्य प्रबंधक कार्मिक(एचओडी लिगल) डॉ हरेंद्र किशोर, कार्मिक प्रबंधक(प्रशासन) बस्ताकोला एके दुबे, कार्मिक प्रबंधक पीके मिश्र व क्लर्क देवाशीष के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया. उसने अपने बयान में शिकायतवाद में लगाये गये आरोपों की पुष्टि की. 12 जून 14 को महिला कर्मी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में एक शिकायतवाद दर्ज कर उपरोक्त अधिकारियों पर दुष्कर्म, धोखाधड़ी, छेड़खानी व मारपीट का आरोप लगाया था. अदालत ने सुनवाई के बाद विचारण के लिए उक्त शिकायतवाद को न्यायिक दंडाधिकारी श्री उरांव की अदालत में स्थानांतरित कर दिया. अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी.
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