श्रम विभाग का छापा 40 हजार जुर्माना

Updated at : 15 Jun 2014 10:30 AM (IST)
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श्रम विभाग का छापा 40 हजार जुर्माना

धनबाद: श्रम विभाग, धनबाद की टीम ने शनिवार को बरटांड़ में निर्माणाधीन भवन में छापा मारा. सहायक श्रमायुक्त राजेश प्रसाद ने बताया कि निर्माण में बाल श्रमिकों को लगाने जाने की सूचना मिली थी. निरसा के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी केएन चौबे एवं तोपचांची के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी क्लीमेन सुरीन की एक टीम बनायी गयी. टीम […]

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धनबाद: श्रम विभाग, धनबाद की टीम ने शनिवार को बरटांड़ में निर्माणाधीन भवन में छापा मारा. सहायक श्रमायुक्त राजेश प्रसाद ने बताया कि निर्माण में बाल श्रमिकों को लगाने जाने की सूचना मिली थी.

निरसा के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी केएन चौबे एवं तोपचांची के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी क्लीमेन सुरीन की एक टीम बनायी गयी. टीम ने तुरंत कार्यस्थल पर छापा मारा.

हालांकि बच्चों को पहले ही कार्य स्थल से भगा दिया गया था. भवन निर्माण प्रमोद अग्रवाल द्वारा कराया जा रहा है. बाल श्रमिकों से काम लेना अपराध है. इसको लेकर श्री अग्रवाल को दो नोटिस भेजा गया है. एक नोटिस में उन्हें बच्चों को अविलंब उनके अभिभावकों को सौंपने को कहा गया है. साथ ही दूसरे नोटिस में उन्हें प्रति बच्च 20 हजार रुपये की दर से कुल 40 हजार रुपये जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कोर्स में जमा करने को कहा गया है. छापा मारने वाली टीम में कार्यालय सहायक संतोष कुमार आदि शामिल थे.

सूचना दें, होगी त्वरित कार्रवाई : सहायक श्रमायुक्त श्री प्रसाद ने आम जनता से अपील की है कि वे श्रम विभाग को बाल श्रमिकों से काम लिये जाने की सूचना दें. इसके लिए वे टोल फ्री नंबर 18003456526 पर संपर्क कर सकते हैं. सूचना पर विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई होगी. वर्ष 2014 तक झारखंड को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य है. इसके लिए जागरूकता फैलायी जा रहा है. बाल श्रमिकों से काम लेने की सूचना पर यह अभियान चलता रहेगा.

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