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गैरलाइसेंसी पटाखा दुकानों पर एसडीओ का छापा

Updated at : 07 Nov 2018 5:51 AM (IST)
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गैरलाइसेंसी पटाखा दुकानों पर एसडीओ का छापा

धनबाद : अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम ने मंगलवार को शहर के कई इलाकों में अवैध पटाखा बिक्री के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया. आज एसडीएम ने शहर के हीरापुर, धैया, बरटांड़, पुराना बाजार, पॉलिटेक्निक रोड, पुलिस लाइन क्षेत्र में सड़क किनारे चल रही पटाखा दुकानों को बंद कराया. लगभग 40 दुकानदारों को चेतावनी दे कर सामान […]

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धनबाद : अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम ने मंगलवार को शहर के कई इलाकों में अवैध पटाखा बिक्री के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया. आज एसडीएम ने शहर के हीरापुर, धैया, बरटांड़, पुराना बाजार, पॉलिटेक्निक रोड, पुलिस लाइन क्षेत्र में सड़क किनारे चल रही पटाखा दुकानों को बंद कराया. लगभग 40 दुकानदारों को चेतावनी दे कर सामान वापस किया.
कहा कि किसी भी सूरत में निर्धारित स्थल के अलावा दूसरे स्थान पर पटाखा नहीं बेचें. धनबाद शहर में जिला प्रशासन की तरफ से जिला परिषद मैदान तथा डीएवी स्कूल मैदान दरी मुहल्ला में ही पटाखा बेचने की अनुमति दी गयी है. हर वर्ष की तरह इस बार भी चौकी-खाट पर स्टॉल लगा कर जहां-तहां पटाखा बेचा जा रहा था. एसडीएम ने बताया कि दिवाली के दिन भी जहां-तहां पटाखा बेचने की अनुमति नहीं दी जायेगी. दुबारा पकड़े जाने वालों का पटाखा जब्त होगा.
शांति वाले क्षेत्र में नहीं फूटेंगे पटाखे
धनबाद. दीपावाली के दिन शांति वाले क्षेत्र में पटाखे नहीं फोड़े जायेंगे. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस नियम का झारखंड पुलिस सख्ती से पालन करेगी. इसके लिए धनबाद पुलिस भी तैयार है. एसएसपी मनोज रतन चोथे ने बताया कि शांति वाले क्षेत्र यानी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान न्यायालय, धार्मिक संस्थान से 100 मीटर दूरी पर पटाखे फोड़ने की अनुमति है.
विस्फोटक पटाखों की अनुमति नहीं
पुलिस के अनुसार बेरियम, नमक, लिथियम, अर्सेनिक, एंटीमोनी लीड, पारा युक्त आतिशबाजी करने की अनुमति नहीं है. इसका सीधा असर पर्यावरण पर होगा. साथ ही 125 (ध्वनि) डेसिबल से 145 डेसिबल तक वाले पटाखे फोड़ने की ही अनुमति है.
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