पत्नीहंता को उम्रकैद की सजा, पांच हजार जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Sep 2018 7:58 AM
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धनबाद : पैसा नहीं देने पर रीता देवी (पत्नी) की केरोसिन से जला कर हत्या करने के मामले में गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने केशका शहरपुरा (टुंडी) निवासी जेल में बंद छोटेलाल गोस्वामी को भादवि की धारा 302 में उम्र कैद व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी. […]
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धनबाद : पैसा नहीं देने पर रीता देवी (पत्नी) की केरोसिन से जला कर हत्या करने के मामले में गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने केशका शहरपुरा (टुंडी) निवासी जेल में बंद छोटेलाल गोस्वामी को भादवि की धारा 302 में उम्र कैद व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी. ज्ञात हो कि 12 सितंबर 16 को शाम पांच बजे रीता देवी चूड़ी बेचकर घर आयी तभी उसके शराबी पति छोटेलाल गोस्वामी ने पैसे की मांग की.
पत्नी ने कहा कि आज कम चूड़ी बिकी है. जो पैसा मिला उससे घर का सामान खरीद लायी हूं. तब पति ने उसके बदन पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा कर बुरी तरह जला दिया. इलाज के लिए उसे पीएमसीएच धनबाद ले जाया गया जहां 27 सितंबर 16 को उसकी मौत हो गयी. मृतका दो लड़की व एक लड़का की मां थी. सरायढेला पुलिस ने अस्पताल में रीता का फर्द बयान लेकर टुंडी थाना को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भेज दिया.
गोपी के खिलाफ तीन पुलिसकर्मियों ने दी गवाही : वासेपुर में फहीम खान के घर में छापेमारी के दौरान गोपी खान के पास से अवैध पिस्तौल बरामदगी मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश एके दुबे की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से साक्षी सिपाही शर्मानंद तिवारी, तपन कुमार मंडल व गौतम कुमार सिंह ने गवाही दी. तीनों गवाहों ने घटना की पुष्टि की. अभियोजन से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने साक्षियों का मुख्य परीक्षण कराया. जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने किया. मामला 16 दिसंबर 17 का है.
संजय सिंह मर्डर केस में नहीं हो सका आरोप गठन : कोयला व्यवसायी संजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाती आरोपी रवि शंकर उर्फ पप्पू गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता जया कुमार ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. बचाव पक्ष ने एक दूसरा आवेदन दायर कर अदालत को बताया कि निचली अदालत के पारित आदेश के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की गयी है जो लिस्ट में चल रही है. फलस्वरूप समय दिया जाये. अदालत ने आरोप गठन के लिए अगली तिथि 11 अक्तूबर मुकर्रर कर दी. विदित हो कि 27 मई 96 को एसपी कोठी के निकट संजय सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.
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