धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल की सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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धनबाद : शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए जेल में बंद दुर्गा कॉलोनी कोल डंप कतरास निवासी बबलू तुरी को भादवि की धारा 366 (ए) एवं पोक्सो […]
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धनबाद : शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए जेल में बंद दुर्गा कॉलोनी कोल डंप कतरास निवासी बबलू तुरी को भादवि की धारा 366 (ए) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी पाकर दस-दस वर्ष सश्रम कैद व पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी ने बहस की. फैसला सुनाने के वक्त सूचक के निजी अधिवक्ता अरविंद पाठक भी मौजूद थे. 16 जुलाई 2016 को 9.30 बजे सुबह एक नाबालिग लड़की राजेंद्र बालिका कतरासगढ़ पढ़ने जा रही थी. बबलू तुरी नेे उसे बहला कर बाहर ले गया और 15 दिनों तक शारीरिक संबंध बनाया.
फैसला के पूर्व ही एसबीआइ ने परिवादी के खाता में जमा की राशि : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह सदस्यद्य पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने संयुक्त रूप से आदेश पारित कर विपक्षी संख्या-1 चीफ मैनेजर एसबीआइ डिगवाडीह व विपक्षी संख्या-3 चैनल मैनेजर एटीएम एसबीआइ रीजनल आफिस धनबाद को सख्त निर्देश दिया कि वे मानसिक यातना के लिए अलग से दो हजार रुपये परिवादी सचिन कुमार सिन्हा को भुगतान कर दें. मुकदमा दायर करने के बाद विपक्षियों ने परिवादी के खाते में दस हजार रुपये जमा कर दिये.
दुष्कर्म में दो नाबालिग के खिलाफ आरोप तय
एक नाबािलग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत में हुई. अदालत में दो नाबालिग अपराधी हाजिर थे. अदालत ने दोनों के खिलाफ आरोप गठित कर केस विचारण शुरु किया. विदित हो कि 15 अगस्त 2017 को शाम पीड़िता एक स्कूली छात्रा पाथरडीह स्कूल से लौट रही थी, तभी उसका पड़ोसी आरोपी दूसरे रास्ते से चलने को कहा, जब वह चलने लगी तो झाड़ी के समीप उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही, पत्थर से मारकर उसे जख्मी भी कर दिया. पीड़िता का इलाज पीएमसीएच धनबाद में हुआ. बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनवर शमीम ने पैरवी की.
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