धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंद्रह सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में सोमवार को सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद सालपतरा (बलियापुर) निवासी संजय गोराईं (पति) को भादवि की धारा 304 (बी) में सात वर्ष की सश्रम कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर सजायाफ्ता को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
21 अप्रैल को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था. विदित हो कि दो वर्ष पूर्व संजय गोराईं की शादी ममता देवी की पुत्री प्रियंका के साथ हुई थी. शादी के बाद प्रियंका के ससुराल वालों ने दहेज के रूप में एक लाख रुपये की मांग करने लगे. 29 दिसंबर 15 को 12 बजे दिन में संजय ने अपनी पत्नी की हत्या जला कर कर दी थी. जब घटना की जानकारी मृतका की मां को मिली, तब वह अपनी पुत्री के ससुराल आयी. वहां उसकी पुत्री मृत पड़ी हुई थी. घटना के बाद मृतका की मां ने अपने दामाद के खिलाफ बलियापुर थाना में कांड संख्या 210/15 दर्ज कराया. केस के अनुसंधानकर्ता ने 31 मार्च 16 को चार्जशीट दायर किया.