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Dhanbad News: गोमो फ्लाइओवर : लोदवाडीह में भी होगा 1.097 एकड़ जमीन का अधिग्रहण

Updated at : 15 Nov 2025 9:34 PM (IST)
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Dhanbad News: गोमो फ्लाइओवर : लोदवाडीह में भी होगा 1.097 एकड़ जमीन का अधिग्रहण

Dhanbad News: जमीन अधिग्रहण को लेकर अधिसूचना जारी, पहले भी 5.45 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जारी की गयी थी अधिसूचना

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Dhanbad News: जमीन अधिग्रहण को लेकर अधिसूचना जारी, पहले भी 5.45 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जारी की गयी थी अधिसूचना

Dhanbad News: राज्य सरकार ने तोपचांची अंचल में गोमो फ्लाइओवर के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर चौथे सूची जारी की है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू-अर्जन निदेशालय द्वारा तोपचांची अंचल के लोदवाडीह ग्राम में प्रस्तावित डाउन ट्रेन के लिए गोमो फ्लाईओवर परियोजना के लिए 1.097 एकड़ भूमि (0.4443 हेक्टेयर) का अधिग्रहण किया जाएगा. अधिसूचना में संबंधित खाता, प्लॉट, स्वामित्व और भू-प्रकार का विस्तृत विवरण अंकित किया गया है. प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन के लिए अपर समाहर्ता को पदाधिकारी प्रशासक नियुक्त किया गया है. सरकार ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद व उनके कर्मचारियों को सर्वेक्षण, मापन, भू-वेधन और अधिग्रहण संबंधी सभी आवश्यक कार्यों के संचालन के लिए अधिकृत किया है.

इनकी जमीन है शामिल

जमीन अधिग्रहण में अलग-अलग खाता व मौजा संख्या के विकास मंडल, निरंजन मंडल, संजय मंडल, मानिक मंडल, गजाधर मंडल पिता-ऋषि मंडल, हीरालाल मंडल, माधु मंडल पिता-खदर मंडल, रामू मंडल, लखन मंडल पिता-माथुर मंडल, सवस्ता देवी पति सुनील मंडल, खगेन मंडल, मनबोध मंडल पिता चक्रधारी मंडल, गौतम मंडल पिता बिनोद मंडल, सुखदेव मंडल, बासुदेव मंडल पिता जगदीश मंडल, आनंद मंडल पिता-केदार मंडल, रोहनी देवी पिता- लाडू मंडल, अनिल मंडल पिता-तेजु मंडल, भरत मंडल पिता-मिखु मंडल, जगरनाथ मंडल, कन्हाई मंडल पिता शशि मंडल, रीता कुमारी पति-अमीत कुमार मंडल, ओलुआ देवी पति- हुबलाल मंडल, राजेश मंडल पिता- तारकेश्वर मंडल, राजु मंडल, उत्तम मंडल पिता-गोस्तु मंडल अरमान पिता-जाकिर अंसारी, नूरमोहम्मद मियां पिता-करीम मियां आदि की जमीन शामिल है.

40 दिनों तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

अधिसूचना के अनुसार इसके प्रकाशन की तिथि से आगे 40 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन से संबंधित अपनी आपत्तियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी धनबाद के समक्ष दर्ज करा सकता है. अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है. अधिसूचना जारी होने के बाद उपरोक्त भूमि की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण प्रतिबंधित रहेगा, जब तक जिला समाहर्ता की पूर्व स्वीकृति न ली जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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OM PRAKASH RAWANI

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By OM PRAKASH RAWANI

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