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जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन के अंदर करायें निबंधन

Updated at : 19 Dec 2025 8:24 PM (IST)
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जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन के अंदर करायें निबंधन

मधुपुर में जन्म- मृत्यु निबंधन को लेकर कार्यशाला आयोजित

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मधुपुर. प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार को जन्म- मृत्यु निबंधन को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित हुई. इस अवसर पर बीडीओ अजय कुमार दास व जिला सांख्यिकी पदाधिकारी कमलेश कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रखंड क्षेत्र में जन्म मृत्यु निबंधन आज के समय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र के रूप में है. जन्म मृत्यु निबंधन से आधार कार्ड बनाने, पासपोर्ट वीजा, शैक्षणिक कार्य, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने आदि के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से किया गया है. वहीं, मृत्यु का निबंधन भी अति आवश्यक है, जिसके माध्यम से पेंशन लाभ, प्राकृतिक आपदा व बैंक आदि के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में है. कहा कि सभी मुखिया व पंचायत सचिव अपने- अपने क्षेत्र में जन्म मृत्यु निबंधन के लिए ग्रामीणों को जागरुक करें. साथ ही ग्राम सभा आयोजित कर लोगों को इसकी जानकारी दें. कहा कि पंचायत में किसी के जन्म व मृत्यु के 21 दिन के अंदर पंचायत सचिव के द्वारा निबंधन किया जा सकता है. वहीं, जन्म व मृत्यु के एक साल के अंदर बीडीओ के अनुशंसा के प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है. इसके अलावा एक साल के बाद एसडीओ के आदेश से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है. कहा कि जन्म मृत्यु का निबंधन घटना स्थल से ही दिया जाना है. जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए पंचायत सचिव अपने माध्यम से, आंगनबाड़ी सेविका, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण से सत्यापन के बाद ही निर्गत करें. मौके पर जेएसएस अरविंद सिंह, अशोक कुमार यादव, पंचायत सचिव महेंद्र पंडित, नुनुराम दास, सोयब अंसारी, आलमगीर आलम, जया कुमारी, प्रदीप दास, मुखिया योगेंद्र नाथ सेन, मरियम टुडू, विशाल शरण, पर्यवेक्षिका नेदेदिता नटराज, प्रियंका कुमारी आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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