साइबर क्राइम के दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा, 25-25 हजार का जुर्माना
Updated at : 03 Aug 2024 7:14 PM (IST)
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न्यायालय ने दो आरोपियों रफीक अंसारी और हसनैन अंसारी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को तीन-तीन साल की सजा सुनायी है.
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एडीजे दो सह स्पेशल कोर्ट अशोक कुमार की अदालत से आया फैसला
विधि संवाददाता, देवघर.
एडीजे दो सह साइबर क्राइम स्पेशल कोर्ट के न्यायधीश अशोक कुमार की अदालत में साइबर क्राइम केस संख्या 83/2020 की सुनवाई पूरी की गयी. इस सुनवाई के बाद, न्यायालय ने दो आरोपियों रफीक अंसारी और हसनैन अंसारी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को तीन-तीन साल की कठोर सजा सुनायी. इसके साथ ही, न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी निर्धारित किया. यदि उपरोक्त दोनों सजायाफ्ता आरोपी इस जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें इसके लिए अतिरिक्त तीन महीने की सजा काटनी होगी. दोनों आरोपी मारगोमुंडा थाना के दुधानी गांव के निवासी हैं. इन दोनों आरोपियों के खिलाफ साइबर थाना देवघर में वर्ष 2017 में असीम कमल टोपनो के द्वारा दिये गये बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपियों पर गैर-जमानती धाराएं लगायी गयी थीं. पुलिस ने पूरे मामले की जांच-पड़ताल करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद उक्त केस का ट्रायल प्रारंभ हुआ. इस ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाहों ने अपने-अपने बयान दिये और अभियोजन पक्ष इस मामले में दोष सिद्ध कराने में सफल रहा. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त सजा सुनायी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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