14.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Deoghar News : आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन वर्ष की सश्रम सजा

एडीजे तृतीय सह पाक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत द्वारा आर्म्स एक्ट के दोषी शुभम सिंह उर्फ अभिषेक कुमार सिंह को तीन साल की आश्रम सजा सुनायी गयी.

विधि संवाददाता देवघर : एडीजे तृतीय सह पाक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत द्वारा आर्म्स एक्ट के दोषी शुभम सिंह उर्फ अभिषेक कुमार सिंह को तीन साल की आश्रम सजा सुनायी गयी. सजा पाने वाला अभियुक्त नगर थाना के हनुमान टिकरी मुहल्ले का रहनेवाला है. यह मुकदमा जसीडीह के तत्कालीन थाना प्रभारी विक्रम प्रताप सिंह के बयान पर वर्ष 2021 को दर्ज हुआ था. इसमें बताया गया था कि पुलिस गश्ती के दौरान अभियुक्त की तलाशी के दौरान एक पिस्तौल, एक मैगजीन, चार जिंदा कारतूस व दो खोखा बरामद किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 लोगों की गवाही हुई और सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया. यह घटना गिधनी गांव के निकट घटी थी. अदालत में अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी. इसके बाद अभियुक्त को दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनायी गयी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रदीप झा ने पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel