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पत्नी को प्रताड़ित व दूसरी शादी करने के आरोपी में तीन साल की हुई सजा

Updated at : 02 Dec 2025 8:27 PM (IST)
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पत्नी को प्रताड़ित व दूसरी शादी करने के आरोपी में तीन साल की हुई सजा

मधुपुर : दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित व दूसरी शादी करने के आरोपी पति को न्यायालय ने सुनायी तीन साल की सजा

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मधुपुर. अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के सिविल जज वरिष्ठ मंडल द्वितीय सह जेएमएफसी शिखा रानी तिग्गा की अदालत ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित व दूसरी शादी करने वाले पति को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनायी है. आरोपित पति नरेश उर्फ पियाजू मंडल सारंवा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव के रहने वाले है. न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न मामले में उसे डेढ़ साल व दूसरी शादी करने के मामले में तीन साल की सजा सुनायी है. दोनों सजा एक साथ चलायी जायेगी. फिलहाल आरोपी को उपरी अदालत में मामले को चुनौती देने के लिए न्यायालय से जमानत दी है. बताया जाता है कि उक्त मामले को लेकर आरोपित पति की पत्नी सारठ थाना क्षेत्र के नचनिया गांव छबिया देवी ने सारठ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कुल 9 लोगों को नामजद बनाया था. महिला ने आरोप लगाया था कि उसे ससुराल में सौतन समेत पति, गोतनी, जेठ, ससुर आदि दहेज में दो बेल की मांग को लेकर हमेशा प्रताड़ित करते हैं. साथ ही बच्चा नहीं जनने पर ताना देते थे. यह घटना 12 साल पहले की है. बताया था कि उसके पिताजी ने शादी में उपहार स्वरूप 40 हजार नकद 35 हजार के बर्तन दिया था. इसके बाद भी दहेज लोभी उसे प्रताड़ित व मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया था. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया. इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया. न्यायालय ने लोक अभियोजक और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले में पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया है. वहीं, उक्त मामले में अन्य आठ आरोपियों साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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