Deoghar news : फर्जी कागजात पर शिक्षक में हुई बहाली के तीन आरोपियों को झटका, डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

Edited by FALGUNI MARIK
Updated:
विज्ञापन

शिक्षकों की फर्जी कागजात के आधार पर हुई बहाली के आरोप में इन तीनाें लोगों को कोर्ट से राहत नहीं मिली.तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर नगर थाने में केस दर्ज हुआ है.

विज्ञापन

देवघर. सीजेएम दिव्या मिश्रा की अदालत द्वारा जीआर केस संख्या 631/2016 के आरोपियाें को राहत नहीं मिली. इस मामले के तीन आरोपियाें घनश्याम मुरारी, रतन कुमार सिन्हा व शांतनु सौरभ की ओर से दाखिल डस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई की गयी, जिसमें अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी. पश्चात तीनों आरोपियों की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी गयी. तीनों आरोपी क्रमश: बगही शांति चौक, लोहिया नगर बेगूसराय, बेलन बाजार मुंगेर व जमालपुर मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं. तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर नगर थाने में केस दर्ज हुआ है, जिसमें क्लास एक से पांच तक शिक्षक बहाली में फर्जी कागजात के आधार पर इन तीनाें आरोपियों की बहाली का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने जांच के पश्चात तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया. अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया और केस को चार्ज फ्रेम के लिए रखा. तीनों आरोपियों की ओर से अलग-अलग डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई एक साथ की गयी. केस डायरी के तथ्यों के अवलोकन के पश्चात डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दिया गया. आरोपियों को तीन मई को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
FALGUNI MARIK

लेखक के बारे में

By FALGUNI MARIK

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola