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पांच वर्षों में 14 साइबर ठगों के दोष सिद्ध, हुई सजा

Updated at : 29 Jun 2024 10:26 PM (IST)
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पांच वर्षों में 14 साइबर ठगों के दोष सिद्ध, हुई सजा

पूरे देश में जामताड़ा के बाद देवघर भी साइबर अपराध में चर्चित है. देवघर पुलिस लगातार साइबर अपराधियों पर सख्ती बरत रही है. पिछले पांच साल में साइबर थाने की पुलिस ने साइबर ठगी के 14 आरोपितों को दोष सिद्ध कराया.

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वरीय संवाददाता, देवघर पूरे देश में जामताड़ा के बाद देवघर भी साइबर अपराध में चर्चित है. देवघर पुलिस लगातार साइबर अपराधियों पर सख्ती बरत रही है. नौ दिसंबर 2017 को देवघर में साइबर थाने के उद्घाटन के बाद से साइबर ठगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. पिछले पांच साल में साइबर थाने की पुलिस ने साइबर ठगी के 14 आरोपितों को दोष सिद्ध कराया. इसके तहत वर्ष 2020 के साइबर थाने के एक केस के दो आरोपितों को आजीवन सश्रम कारावास व 20-20 लाख रुपये का जुर्माना हुआ. इसी केस के तीन आरोपितों को 10-10 वर्षों का सश्रम कारावास व पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना हुआ. इसी कांड के दो आरोपितों को सात-सात साल का सश्रम कारावास व एक-एक लाख का जुर्माना हुआ. जानकारी के मुताबिक, साइबर थाना कांड संख्या 26/20 के सात आरोपितों को कोर्ट से वर्ष 2023 में सजा सुनायी गयी. आजीवन सश्रम कारावास की सजा पाने वालों में दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के कृष्णा कुमार यादव व मोहनपुर थाना क्षेत्र के घोरमारा विराट कुमार उर्फ लालू मंडल शामिल हैं. इसी केस के आरोपित करौं निवासी राजू मंडल, जगाडीह निवासी मुकेश मंडल व बिहार के बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के बगीचा निवासी दिनेश कुमार को जुर्माने के साथ 10-10 साल की सजा हुई. इस कांड के दो आरोपित जामताड़ा जिले के करमाटांड़ देवलबाड़ी निवासी चेतलाल मंडल व करौं के जगाडीह निवासी अजित मंडल को जुर्माने के साथ साथ-साथ साल का सश्रम कारावास की सजा हुई है. मारगोमुंडा थाने के वर्ष 2018 के एक साइबर कांड के दो आरोपितों चेतनारी साहू टोला निवासी आनंद यादव उर्फ आनंदी यादव व मिथुन यादव को वर्ष 2019 में कोर्ट से 10-10 हजार के जुर्माने के साथ तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी थी. पालोजोरी थाने के वर्ष 2018 के एक साइबर कांड के एक आरोपित कसरायडीह निवासी शहादत अंसारी को वर्ष 2020 में कोर्ट से 5000 रुपये जुर्माने के साथ दो साल की सजा सुनायी गयी थी. सारठ थाने के वर्ष 2018 के एक साइबर कांड के दो आरोपितों बरदही निवासी विकास कुमार व सुखी महरा को इसी वर्ष 2024 में कोर्ट से 25-25 हजार के जुर्माने के साथ तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी है. साइबर थाने के वर्ष 2020 के एक कांड के एक आरोपित सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के भीखोडीह निवासी प्रभाकर कुमार मंडल को इसी साल कोर्ट द्वारा 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ तीन साल की सजा सुनायी गयी. वर्ष 2023 में दर्ज हुए साइबर थाने के एक केस के आरोपित पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्द्धमान जिले के नवीनगर निवासी सेलिमुद्दीन मुल्ला को तीन साल की सजा सुनायी गयी है. साइबर थाने में दर्ज कांड के अनुसार आरोपित सेलिमुद्दीन का ससुराल पालोजोरी थाना क्षेत्र के बरमशोली गांव में बताया गया है. —————- हाइलाट्स: -दो आरोपितों को आजीवन सश्रम कारावास व 20-20 लाख रुपये का जुर्माना हुआ -तीन आरोपितों को 10-10 वर्षों का सश्रम कारावास व पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना -दो आरोपितों को सात-सात साल का सश्रम कारावास व एक-एक लाख का जुर्माना -बाकी छह आरोपितों को तीन-तीन साल व एक आरोपित को हुई है दो साल की सजा

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