Deoghar news : दहेज प्रताड़ना के मामले में पति को पाया दोषी, मिली एक वर्ष की सजा

Updated at : 04 Apr 2026 7:04 PM (IST)
विज्ञापन
Deoghar news : दहेज प्रताड़ना के मामले में पति को पाया दोषी, मिली एक वर्ष की सजा

सीजेएम दिव्या मिश्रा की अदालत से दहेज प्रताड़ना मामले में पति रोहित सिंह उर्फ प्रेम को दोषी पाकर एक वर्ष की साधारण कैद की सजा सुनायी गयी.

विज्ञापन

विधि संवाददाता, देवघर. सीजेएम दिव्या मिश्रा की अदालत से दहेज प्रताड़ना मामले में पति रोहित सिंह उर्फ प्रेम को दोषी पाकर एक वर्ष की साधारण कैद की सजा सुनायी गयी, साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से दो माह की सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता छोटा गोविंदपुर, सुभाष नगर, पूर्वी सिंहभूम जिला जमशेदपुर का रहने वाला है.

इसके विरुद्ध इनकी पत्नी शालिनी सिंह ने कोर्ट में कंप्लेंट केस दाखिल किया था, जिसे कंप्लेंट केस संख्या- 1475/2023 के तौर पर दर्ज कर लिया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादिनी की ओर से चार लोगाें ने घटना के समर्थन में गवाही दी और दोष सिद्ध कराने में सफल रहे. परिवादिनी की ओर से अधिवक्ता अमृत आनंद और बचाव पक्ष से अधिवक्ता रोहित कुमार सिंह ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाया गया.

क्या था मामला

दर्ज परिवाद के अनुसार परिवादिनी की शादी रोहित सिंह उर्फ प्रेम के साथ 21 फरवरी 2021 को हुई थी. शादी के समय उपहार के तौर पर सात लाख रुपये नकद व लाखों रुपये का सामान दिया गया. कुछ दिनों तक ससुराल गयी, लेकिन पति समेत परिवार के अन्य सदस्य दहेज में दो लाख रुपये नकद व चार पहिया वाहन की मांग कर रहे थे. दहेज की मांग पूरी नहीं करने के कारण मारपीट की व सारे गहने छीनकर रख लिये. इसके बाद घर से निकाल दिया. किसी तरह मायके आयी व महिला थाना में शिकायत की. सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट में परिवाद दाखिल किया, जिसकी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया. परिवादिनी को तीन साल के संघर्ष के बाद न्याय मिला.

जिसे सुनायी गयी सजा

रोहित सिंह उर्फ प्रेम, छोटा गोविंदपुर, सुभाष नगर, पूर्वी सिंहभूम

॰कोर्ट ने चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

विज्ञापन
FALGUNI MARIK

लेखक के बारे में

By FALGUNI MARIK

FALGUNI MARIK is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola