Deoghar news : पूर्व स्पीकर, देवघर विधायक समेत 19 आरोपियों को अदालत ने किया बरी

न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक रंजन की अदालत में पूर्व स्पीकर, देवघर विधायक व अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया. बैजनाथ चौक पर इवीएम ले जा रहे ट्रक को रोकने और सड़क जाम करने का आरोप था.
विधि संवाददाता, देवघर . न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक रंजन की अदालत में चल रहे जीआर केस संख्या 500/2019 सरकार बनाम शशांक शेखर भोक्ता व अन्य की सुनवाई पूरी गयी. इसके बाद नामजद सभी 19 आरोपियों पूर्व विधान सभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता, वर्तमान विधायक सुरेश पासवान, भूतनाथ यादव, दिनेशानंद झा, राजेश कुमार, दिलीप कुमार यादव, रंजीत यादव, सुधीर दास, विनोद वर्मा, सुनील कुमार यादव, राहुल सिंह उर्फ कुमार रजक, नुनू झा उर्फ देवनंदन झा, कुणाल राय, दीपक कुमार सिंह, सुरेश प्रसाद साह, मुन्नम संजय, कृष्ण मोहन चौबे, मणिकांत यादव व आदित्य सरोलिया को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.
सभी आरोपी अलग-अलग जगहों के रहने वाले हैं और रिखिया थाना में इन आरोपियों के विरुद्ध वर्ष 2019 में केस दर्ज हुआ था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से चार लोगों की गवाही हुइ्र, लेकिन घटना पुष्टि नहीं की. अदालत ने सरकारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी, इसके बाद सभी आरोपियों को रिहा कर दिया.चुनाव के दौरान सड़क जाम करने का था आरोप
लोकसभा चुनाव के दौरान बैजनाथपुर चौक के पास इवीएम ले जा रहे ट्रक को रोकने और जांच करने की मांग को लेकर सड़क जाम किया गया था. सरकार की ओर से इस घटना को लेकर रिखिया थाना में एफआइआर दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई की गयी और सभी नामजद आरोपियों को रिहा कर दिया गया. इस मामले में सात वर्ष के बाद फैसला आया .अदालत से फैसला आने के बाद सभी आरोपी अपने-अपने अधिवक्ताओं के साथ बाहर निकले व खुशी जताते हुए कहा कि न्याय की जीत हुई. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रीतम आनंद, राजेश कुमार शाही, राजेंद्र शर्मा आदि ने पक्ष रखा.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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By Prabhat Khabar News Desk
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