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Deoghar news : छात्र-छात्राओं को भारतीय न्याय संहिता व उनके कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

Updated at : 21 Aug 2025 9:34 PM (IST)
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Deoghar news : छात्र-छात्राओं को भारतीय न्याय संहिता व उनके कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, न्याय सदन देवघर के तत्वावधान में चितरा स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र में छात्र-छात्राओं के जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित किये गये. छात्र-छात्राओं को उनके अधिकार बताये गये.

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प्रतिनिधि, चितरा . राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, न्याय सदन देवघर के तत्वाधान में चितरा स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र में छात्र-छात्राओं के जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम (बीएनएसएस) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत विभिन्न अधिनियमों व अधिकारों की जानकारी छात्र छात्राओं को दी गयी. उपस्थित बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीणों को बाल श्रम निषेध अधिनियम, विकलांगता अधिनियम, महिला सुरक्षा कानून, फैक्टरी एक्ट, माइनिंग एक्ट, संपत्ति विवाद निवारण से जुड़े कानून और सूचना का अधिकार ( आरटीआइ ) अधिनियम समेत अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों से भी अवगत कराया. ताकि छात्र छात्राएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई न हो. बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों और कानून की जानकारी देकर समाज में कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. इस मौके पर डालसा के पीएलवी अमित आनंद व पीएलवी रोहिणी कुमारी ने मुख्य रूप कानूनी जानकारी साझा की. इस अवसर पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यक अशोक कुमार पांडेय, सहायक शिक्षक शिवानंद ओझा, बंदिता, सहायक अध्यापक संजय, चंदन, प्रकाश, चन्दा देवी व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANJAY KUMAR RANA

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By SANJAY KUMAR RANA

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