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दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा सेशन ट्रायल नंबर 382/13 राज्य बनाम मानस मनीष चौधरी की सुनवाई पूरी कर ली गयी. पश्चात इस मामले के नामजद मानस मनीष चौधरी को पत्नी की हत्या दहेज के लिए करने का दोषी पाया व 10 वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. आरोपित घटना के समय […]

देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा सेशन ट्रायल नंबर 382/13 राज्य बनाम मानस मनीष चौधरी की सुनवाई पूरी कर ली गयी. पश्चात इस मामले के नामजद मानस मनीष चौधरी को पत्नी की हत्या दहेज के लिए करने का दोषी पाया व 10 वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. आरोपित घटना के समय से ही जेल में बंद है जिसे राहत नहीं मिली.
इस आरोपित को भादवि की धारा 304 बी का दोषी पाकर सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने मृतका के बूढ़े मां-बाप के भरण-पोषण के लिए एक लाख रुपये विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत देने का आदेश दिया जो राज्य सरकार डालसा के माध्यम से मुहैया करायेगी. माधुरी कुमारी की हत्या जहर देकर 12 जून 2013 को कर दी गयी थी. आरोपित नगर थाना के बिलासी टाउन के रहने वाले हैं.

इनका पैतृक आवास बिहार राज्य के अमरपुर बांका के पावै गांव में है. मृतका भागलपुर जिले के थाना जगदीशपुर ग्राम फूलवरिया की रहने वाली थी. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से 8 गवाह दिये गये जो दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से वरीय एडवोकेट इशहाक अंसारी ने पक्ष रखे.

क्या था मामला
नगर थाना क्षेत्र के बिलासी टाउन मुहल्ला निवासी मानस मनीष चौधरी के साथ माधुरी कुमारी की शादी वर्ष 23 जून 2011 में हुई थी, जिनकी जहर देकर हत्या उनके ससुराल वालों ने 12 जून 2013 को कर दी थी. इसकी जानकारी मिलने के बाद माधुरी के पिता नित्यानंद पांडेय के बयान पर नगर थाना कांड संख्या 272/2013 दर्ज हुआ. इसमें पति के अलावा अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया. अनुसंधान के दौरान काराधीन इस आरोपित के विरुद्ध चार्जसीट दाखिल हुआ. अन्य आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने अभी भी अनुसंधान जारी रखा है. शादी बाबा बासुकीनाथ मंदिर में हुई थी, लेकिन ससुराल वाले दहेज को लेकर हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे. अंतत: सूचक की पुत्री की हत्या कर दी गयी थी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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