संभावना है कि मंगलवार को बांग्ला भाषी ट्रांसलेटर की मौजूदगी में पीड़ित छात्र का 164 के तहत बयान कराया जायेगा. जानकारी हो कि जेजे बोर्ड के मौखिक निर्देश पर पोक्सो एक्ट के तहत नगर थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में छात्रावास अधीक्षक गौरी सर समेत नामजद व अज्ञात छात्रों को आरोपित बनाया गया था.
स्कूल के एक सीनियर नामजद छात्र समेत उसके दो-तीन दोस्तों पर सेक्सुअल ह्रासमेंट करने व छात्रावास अधीक्षक पर जान-बूझ कर साक्ष्य मिटाते हुए बच्चों को चुप कराने का आरोप लगाया गया है. स्कूल से दोनों छात्र पहली मई को घर गये तब परिजनों को मामले की जानकारी हुई थी. इसके बाद परिजन बच्चों के साथ यहां के एसपी से मिलने पहुंचे और एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी.