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रिकॉर्ड रूम से सत्यापित प्रति मामले में उठायें आवश्यक कदम

रांची/देवघर : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को देवघर में सीबीआइ जांच की वजह से रिकार्ड रूम से अभिलेखों की सत्यापित प्रति नहीं मिलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका […]

रांची/देवघर : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को देवघर में सीबीआइ जांच की वजह से रिकार्ड रूम से अभिलेखों की सत्यापित प्रति नहीं मिलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया कि उपायुक्त इस मामले को देखें और त्वरित कदम उठायें, ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके.

वहीं सीबीआइ को कहा गया कि जितने रिकार्ड की जरूरत हो, उसी को लें और रिकार्ड का संचालन शुरू कराया जाये. खतियान, अभिलेखों की सत्यापित प्रति लोगों को समय पर मिलना चाहिए, यह सुनश्चिति किया जाना चाहिए. मालूम हो कि प्रार्थी राजकुमार शर्मा एवं अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी थी.

2011 से नहीं मिल रहा था सत्यापित प्रति : अगस्त 2011 में देवघर रिकार्ड रुम में चोरी की घटना हुई थी. चोरी के बाद से ही देवघर रिकार्ड रुम से जमीन का सत्यापित प्रति नहीं दिया जाने लगा. 2012 में देवघर रिकार्ड रुम चोरी की सीबीआइ जांच शुरु हो गयी. सत्यापित प्रति नहीं मिलने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी. कोर्ट में भी जमीन संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में बाधा आ रही थी. इसे लेकर अक्सर सत्यापित प्रति जारी करने की मांग हो रही थी.

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