– संदर्भ : पुजारी भागवत पांडेय हत्याकांडविधि संवाददाता,देवघर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा पुजारी भागवत पांडेय हत्याकांड के आरोपित मोनी देवी को जमानत नहीं दी गयी. इनके जमानत आवेदन संख्या 804/14 की सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. इन पर भादवि की धारा 302, 201 लगायी गयी है.आरोपित कुंडा थाना के कटिया गांव की रहने वाली है. यह मुकदमा मृतक के भाई गौरी शंकर पांडेय ने जसीडीह थाना में दर्ज कराया है जिसमें दीन दयाल पांडेय, बजरंगी पांडेय, गीता देवी, और मोनी देवी को आरोपित बनाया गया है. दर्ज एफआइआर में कहा गया है कि साजिश के तहत आरोपितों ने चाकू के वार से 24 सितंबर 14 को भागवत पांडेय उर्फ भागो पांडेय की हत्या कर दी गयी थी. वह रोहिणी गांव का रहने वाला था. मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी गयी.—————–खाता में राशि नहीं, चेक नहीं हुआ कैशदेवघर :सीजेएम की अदालत में देवघर थाना के बैजनाथपुर निवासी रीतेश पोद्दार ने पीसीआर संख्या 97/15 दर्ज कराया है. इसमें जलसार रोड निवासी सुदर्शन ठाकुर को आरोपित किया है. कहा है कि परिवादी ने आरोपित से खाता में 1.14 लाख रुपये जमा करवाया था. बाद में आरोपित ने पैसे लौटाने की बात कही तो 82 हजार रुपये का चेक दिया. परिवादी ने इस चेक को बैंक में डाला तो चेकधारक के खाता में पर्याप्त राशि न रहने के चलते बाउंस करार दिया. विवश होकर मुकदमा किया है.
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मोनी देवी को जिला जज ने जमानत देने से किया इनकार
– संदर्भ : पुजारी भागवत पांडेय हत्याकांडविधि संवाददाता,देवघर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा पुजारी भागवत पांडेय हत्याकांड के आरोपित मोनी देवी को जमानत नहीं दी गयी. इनके जमानत आवेदन संख्या 804/14 की सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. इन पर भादवि […]
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