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भड़काऊ भाषण मामले में हेमंत पर एफआइआर

दुमका: दुमका विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 27 नवंबर को खिजुरिया में भड़काऊ भाषण दिये जाने को लेकर दुमका बीडीओ दयानंद कार्जी ने उनके विरुद्ध भादवि की धारा 153 ए, 505(2)एवं आरपी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रधान सचिव […]

दुमका: दुमका विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 27 नवंबर को खिजुरिया में भड़काऊ भाषण दिये जाने को लेकर दुमका बीडीओ दयानंद कार्जी ने उनके विरुद्ध भादवि की धारा 153 ए, 505(2)एवं आरपी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रधान सचिव को संबंधित भाषण के अंश के क्लिपिंग से इस मामले से अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजा था.

साहिबगंज में भी मामला दर्ज : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मंगलवार को दंडाधिकारी रामदयाल मंडल ने जिरवाबाड़ी ओपी में आवेदन देकर आचार संहिता उल्लंघन पर प्राथमिकी दर्ज कराया है. इसके अलावा बोरियो प्रत्याशी लोबिन हेंब्रम व राजमहल प्रत्याशी एमटी राजा पर भी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. सोमवार को नामांकन के बाद आमसभा में आये लोगों को खाना खिलाया था. जबकि खाना खिलाने का अनुमति सिंगल विंडो से नहीं लिया गया था.

इधर, ओपी प्रभारी राजेंद्र दास ने कांड संख्या 366/14, धारा 171सी/188 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुट गये हैं.

क्या है भादवि की धारा 153ए एवं 505(2)

धारा 153 ए धर्म, मूल-वंश, जन्म, स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना.

धारा 505 (2) विभिन्न वर्गो में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवíतत करने वाले कथन

Prabhat Khabar Digital Desk
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