चाकू से हमला करने के दोषी शिक्षक को तीन साल का सश्रम कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :30 Aug 2019 2:55 AM (IST)
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रिखिया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 24 सितंबर 2015 को घटी थी घटना देवघर : रिखिया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में करीब चार वर्ष पहले हुई चाकूबाजी की घटना में दोषी पाये गये स्कूल के तत्कालीन संगीत शिक्षक शत्रुघ्न मंडल को तीन साल की सश्रम सजी सुनायी गयी. यह फैसला सेशन जज पांच सचिंद्र बिरूआ […]
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रिखिया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 24 सितंबर 2015 को घटी थी घटना
देवघर : रिखिया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में करीब चार वर्ष पहले हुई चाकूबाजी की घटना में दोषी पाये गये स्कूल के तत्कालीन संगीत शिक्षक शत्रुघ्न मंडल को तीन साल की सश्रम सजी सुनायी गयी. यह फैसला सेशन जज पांच सचिंद्र बिरूआ की अदालत ने सुनाया. साथ ही दोषी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
यह राशि सूचक को दी जायेगी. आरोपित जुर्माना की राशि अदा करने में असमर्थ होते हैं, तो अलग से तीन माह की सामान्य कैद काटनी होगी. आरोपित बिहार राज्य के सुपौल जिला अंतर्गत मिरजावा गांव का रहनेवाला है. वे उस समय रिखिया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में संगीत शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे. इस केस के सूचक अरूण कुमार सिंह हैं जो बढ़इया लखीसराय जिले के खुटहारडीह गांव के रहनेवाले हैं जो उक्त विद्यालय में शिक्षक पद पर पदस्थापित थे.
यह घटना 24 सितंबर 2015 को दिन के करीब 12 बजे घटी थी. मोहनपुर थाना में इस घटना को लेकर एफआइआर दर्ज हुई थी, जिसमें ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने पक्ष रखा व 10 गवाहों को प्रस्तुत कर दोष सिद्ध कराने में सफल रहे, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रमोद रंजन मिश्रा ने पक्ष रखा, लेकिन दोष मुक्त करानेमें विफल रहे. यह फैसला भरी अदालत में सुनाया गया.
दहेज प्रताड़ना में पति समेत तीन पर वारंट
देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी कुमार राहुल की अदालत से दहेज प्रताड़ना के एक केस में पति दिलीप मंडल के अलावा सास सुमंती देवी व ससुर फेंकन मंडल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. सभी आरोपित करौं थाना के ड़ुमरथर गांव के रहने वाले हैं. यह मुकदमा जसीडीह थाना के कदई गांव निवासी रिंकी देवी ने की है जिसमें दहेज में बाइक व 50 हजार रुपये मांगने का आरोप है.
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