हेड पोस्टमास्टर को " 25000 का हर्जाना
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Jul 2019 4:40 AM
देवघर : अपने हक व अधिकार की लड़ाई के लिए कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे एसबी राय रोड, लोहाबाड़ी निवासी धनंजय कुमार झा के पक्ष में ढाई साल बाद फैसला आया है. धनंजय ने देवघर मुख्य डाकघर से स्पीड पोस्ट के जरिये एक पत्र भेजा था. काफी दिनों बाद बिना कारण के ही पत्र लौटा दिया गया. […]
देवघर : अपने हक व अधिकार की लड़ाई के लिए कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे एसबी राय रोड, लोहाबाड़ी निवासी धनंजय कुमार झा के पक्ष में ढाई साल बाद फैसला आया है. धनंजय ने देवघर मुख्य डाकघर से स्पीड पोस्ट के जरिये एक पत्र भेजा था. काफी दिनों बाद बिना कारण के ही पत्र लौटा दिया गया.
जिसके बाद बाद धनंजय कुमार झा आठ दिसंबर 2016 को मानसिक व आर्थिक क्षति के दावे को लेकर कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गये. लगभग ढाई साल बाद आये फैसले में फोरम के अध्यक्ष लालजी सिंह कुशवाहा व सदस्य दिलीप कुमार श्रीवास्तव की संयुक्त बेंच ने देवघर मुख्य डाकघर के हेड पोस्टमास्टर को 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. फोरम ने दो महीने के अंदर हर्जाने की राशि 20 हजार व मुकदमा खर्च की राशि 5,000 रुपये वादी को देने का आदेश दिया है.
दो महीने में राशि नहीं देने पर छह प्रतिशत सूद की दर से चुकाना होगा. दाखिल मुकदमा में वादी की ओर से 9.50 लाख रुपये का दावा किया गया था, लेकिन उपभोक्ता न्यायालय द्वारा 25 हजार का हर्जाना लगाया गया. इस संबंध में हेड पोस्टमास्टर से वादी ने शिकायत की, लेकिन कोई सही कारण नहीं बताया. डाक विभाग के विरुद्ध वादी ने मुकदमा किया जिसमें उपरोक्त फैसला दिया गया.
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