कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं प्रदीप यादव
Updated at : 19 Jun 2019 3:22 AM (IST)
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देवघर : यौन उत्पीड़न के केस में फंसे पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है. एसपी नरेंद्र कुमार सिंह ने पत्रकारों से कहा कि अब विधायक प्रदीप यादव की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है. कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हो गयी. कांड की […]
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देवघर : यौन उत्पीड़न के केस में फंसे पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है. एसपी नरेंद्र कुमार सिंह ने पत्रकारों से कहा कि अब विधायक प्रदीप यादव की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है. कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हो गयी. कांड की आइओ अब कोर्ट से वारंट प्रे करेगी.
साथ ही, जीपी व हाइकोर्ट से कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा जायेगा. इसमें जैसा निर्देश प्राप्त होगा, उसी के अनुरुप अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी. एसपी ने कहा कि जमानत खारिज होने संबंधी आदेश अब तक पुलिस को कोर्ट से प्राप्त नहीं हो सका है. आदेश प्राप्त होते ही सारी कार्रवाई शुरू हो जायेगी.
क्या रहा घटनाक्रम
एफआइआर के अनुसार घटना 20 अप्रैल की है. तीन मई को महिला थाने में एफआइआर दर्ज करायी गयी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामदेव यादव ने 14 मई को अग्रिम जमानत याचिका प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की, जिसमें 18 मई को पीडीजे की अदालत से एडीजे प्रथम मोहम्मद नसीरुद्दीन की अदालत में केस को ट्रांसफर किया गया. तीन जून, 11 जून 17 जून को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रंजीत सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामदेव यादव व इसहाक अंसारी के द्वारा बहस की गयी. अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
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