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मीट नहीं खिलाने पर हत्या मामला, कोर्ट ने हत्या के दोषियों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी

देवघर : मोहनपुर के झालर गांव में मीट नहीं खिलाने पर शिवशंकर यादव की हत्या मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आया. कोर्ट ने हत्या के पांच दोषियों विक्की उर्फ बिक्की राउत, मुकेश राउत, महेंद्र राउत, जीवन राउत व रमेश राउत को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को 25 हजार […]

देवघर : मोहनपुर के झालर गांव में मीट नहीं खिलाने पर शिवशंकर यादव की हत्या मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आया. कोर्ट ने हत्या के पांच दोषियों विक्की उर्फ बिक्की राउत, मुकेश राउत, महेंद्र राउत, जीवन राउत व रमेश राउत को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
यह राशि मृतक शिवशंकर यादव की पत्नी रेखा देव्या को दी जायेगी. जुर्माना की राशि देने में अगर पांचों दोष सिद्ध आरोपित असमर्थ होते हैं, तो अलग से एक साल जेल की सजा काटनी होगी. यह सजा सेशन जज चार सत्य प्रकाश की अदालत द्वारा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद दी गयी.
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह ने नौ लोगों की गवाही दिलायी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता एक भी आरोपितों को दोषमुक्त नहीं करा पाये. सभी आरोपित मोहनपुर थाना के झालर गांव के रहनेवाले हैं जबकि केस करने वाली रेखा देव्या भी इसी गांव की रहने वाली है जिन्हें महज 510 दिनों में न्याय मिला व पति के हत्यारों को उम्रकैद की सजा मिली. आरोपितों को हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट आदि धाराओं में दोषी पाया गया व अलग-अलग सजा दी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
4 मई 2017 को हुई थी घटना
मोहनपुर थाना के झालर गांव में यह घटना 4 मई 2017 को घटी थी. घटना को लेकर मृतक शिव शंकर यादव की पत्नी ने मोहनपुर थाना में मुकदमा दर्ज करायी थी. जिसका ट्रायल चार्जशीट दाखिल करने के बाद चला. दर्ज एफअाइआर में कहा गया है कि मृतक शिव शंकर यादव के भतीजे शिवनारायण यादव की शादी हुई थी व दूसरे दिन रिसेप्शन (बहू-भात) का आयोजन किया गया था.
इसमें दिन में मीट नहीं खिलाने को लेकर विवाद हुआ जिसमें आरोपितों ने पिस्तौल, तलवार, टांगी, कुदाली आदि से वार कर कई लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. गंभीर रुप से जख्मी शिव शंकर यादव को इलाज के लिए सदर अस्पताल देवघर लाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
इस घटना में कुल 11 लोगों विक्की राउत, महेंद्र राउत, जीतन राउत, दिनेश राउत, रमेश राउत, मुकेश राउत, भवेश राउत, शशि भूषण यादव, अशोक यादव, रामरतन यादव व विशु यादव को आरोपित बनाया. इसमें से पांच आरोपितों का अलग ट्रायल हुआ, जबकि शेष छह आरोपितों का ट्रायल अलग इसी न्यायालय में चल रहा है. मारपीट के दौरान मृतक के अलावा कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे.

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