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जानलेवा हमला के चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

देवघर : हत्या का प्रयास के चार दोषियों बासकी महतो, लखन यादव, तेजू यादव व गाजो यादव को पांच-पांच सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषियों को तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि जख्मी महिला मालती देवी काे दी जायेगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग […]

देवघर : हत्या का प्रयास के चार दोषियों बासकी महतो, लखन यादव, तेजू यादव व गाजो यादव को पांच-पांच सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषियों को तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि जख्मी महिला मालती देवी काे दी जायेगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की सामान्य कैद काटनी होगी. यह फैसला सेशन जज दो महेंद्र प्रसाद की अदालत ने सुनाया.
कोर्ट ने कहा है कि पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि को सजा की अवधि में कम कर दी जायेगी. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने घटना के समर्थन में सात लोगों की गवाही दिलायी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. बचाव पक्ष से अलग-अलग अधिवक्ताओं ने पक्ष रखे. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने पांच-पांच साल की सश्रम सजा दी. सभी आरोपित मधुपुर थाना क्षेत्र के लांबा गांव के रहनेवाले हैं.
20 अगस्त 2007 की घटना
मधुपुर थाना क्षेत्र के लांबा गांव निवासी मालती देवी ने यह मुकदमा मधुपुर थाना में 20 अगस्त 2007 की घटना को लेकर दर्ज कराया था. इसमें बासकी महतो समेत चार को नामजद आरोपित बनाया गया था. दर्ज एफआइआर के अनुसार परिवादिनी व आरोपितों के बीच पहले से जमीन को लेकर न्यायालय में केस चल रहा था.
इसी केस के चलते आरोपितों ने कुल्हाड़ी, रड व लाठी लेकर हमला किया. केस की सूचक के माथा में कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. इस दौरान आरोपितों ने परिवादिनी के हाथ से चांदी की मठिया व गले से चांदी की सीकड़ी छीन ली व घर से कीमती सामान भी लेकर चल दिये. इस संबंध में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. पश्चात केस को सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया जहां पर करीब 11 साल के बाद फैसला आया व गंभीर रूप से जख्मी महिला मालती को न्याय मिला. सूचक भी लांबा गांव की रहनेवाली है.
जिन्हें मिली सजा
बासकी महतो, लखन यादव
तेजू यादव, गाजो यादव

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