ट्रेन डकैती मामले के दो दोषियों को सात साल की सश्रम सजा

Updated at : 21 Jul 2018 10:05 AM (IST)
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ट्रेन डकैती मामले के दो दोषियों को सात साल की सश्रम सजा

शमशेर को 20 हजार व लालू को 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया सेशन जज चार सत्य प्रकाश ने सुनाया फैसला 26 जून 2015 को काशीटांड़ हाल्ट में घटी थी घटना देवघर : ट्रेन डकैती कांड के दो दोषियों शमशेर मियां व लालू मियां को सात वर्ष की सश्रम सजा भरी अदालत में सुनायी गयी. साथ […]

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शमशेर को 20 हजार व लालू को 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया
सेशन जज चार सत्य प्रकाश ने सुनाया फैसला
26 जून 2015 को काशीटांड़ हाल्ट में घटी थी घटना
देवघर : ट्रेन डकैती कांड के दो दोषियों शमशेर मियां व लालू मियां को सात वर्ष की सश्रम सजा भरी अदालत में सुनायी गयी. साथ ही शमशेर मियां को 20 हजार रुपये व लालू मियां को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग से छह-छह माह की सामान्य कैद काटनी होगी. यह फैसला सेशन जज चार सत्य प्रकाश की अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद दिया गया. जुर्माना की राशि पीड़ित पक्ष को दी जायेगी. दोनों आरोपित करमाटांड़ के रहनेवाले हैं.
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लाेक अभियोजक रंजीत सिंह ने छह लोगों की गवाही दिलायी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. बचाव पक्ष से अधिवक्ता शिवेंद्र कुमार सिंह व रविशंकर प्रसाद सिंह ने पक्ष रखा, लेकिन दोषमुक्त कराने में सफलता नहीं मिल पायी. यह मुकदमा तत्कालीन धनबाद जीआरपी में पदस्थापित एएसआइ ब्रह्मदीन पांडेय ने काशीटांड़ हाल्ट के पास दुर्ग-राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस में हुई डकैती की घटना को लेकर मधुपुर रेल थाना में दर्ज कराया था.
26 जून 2015 को हुई थी घटना
दर्ज एफआइआर के अनुसार 26 जून 2015 को जामताड़ा-जसीडीह मुख्य रेल मार्ग स्थित काशीटांड़ हाल्ट के पास दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन नंबर-13287 (अप) के बोगी नंबर-एस छह में यह घटना घटी थी.
धनबाद जीआरपी में पदस्थापित तत्कालीन एएसआइ ब्रह्मदीन पांडेय उक्त ट्रेन से वारंट तामीला के लिए जा रहे थे. यात्रा के दौरान काशीटांड़ के पास उनका ट्राली बैग लेकर दो अज्ञात युवक कूद गया. साथ ही सुरेश पासवान नामक एक यात्री का भी बैग लेकर तीसरा व्यक्ति भागा. सूचक ने लूटेरों को दबोचने की कोशिश की, तो ट्रेन में पथराव करने लगे. इसमें उन्हें गंभीर चोट लगी व लूटरे भागने में कामयाब हो गये. इस घटना काे लेकर मधुपुर रेल थाना में मुकदमा दर्ज कराया जिसमें अनुसंधान के क्रम में इन दोनों के अलावा छह अन्य युवकों के नामों का खुलासा हुआ जिसका ट्रायल अलग चल रहा है.
इनमें पांचू मियां, छोटू अंसारी, टीपू अंसारी, गोबरा मियां, यासीन उर्फ टकला व शाहबुद्दीन अंसारी-सभी निवासी करमाटांड़ शामिल हैं. इन सभी की संलिप्तता इस डाका कांड में पुलिस ने दर्शाते हुए चार्जसीट दाखिल किया. पश्चात केस ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया जहां पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला दिया.
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